सरकारी आदेश के बाद जिलाधीश जारी करेंगे नई अधिसूचना
अमरावती/दि.13- विगत 5 अप्रैल से चले आ रहे लॉकडाउन को लेकर बीते 1 जून को जारी आदेश के तहत राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन व संचारबंदी लागू किये गये थे. इस दौरान 7 जून से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी. ऐसे में अब पूरी उम्मीद है कि, मंगलवार 15 जून को खत्म होने जा रही लॉकडाउन की अवधि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कल सोमवार 14 जून को लॉकडाउन तथा अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया जायेगा. जिसके बाद स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा नई अधिसूचना जारी की जायेगी.
विगत 7 जून से शुरू की गई अनलॉक की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों को पांच अलग-अलग श्रेणियों में विभाजीत किया गया था. जिसमें अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी में रखा गया था. इसके तहत अमरावती जिले में सभी जीवनावश्यक वस्तुओं व बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है. जिसमें से बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खुलने और शनिवार व रविवार को बंद रहने का आदेश दिया गया है. इसी दौरान अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या घटने लगी और पॉजीटिविटी रेट भी कम होने लगा. जिसकी वजह से उम्मीद बंधती नजर आयी कि, अब अमरावती जिले को दूसरी श्रेणीवाले जिलों में रखा जायेगा. किंतु गत रोज ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. अत: फिलहाल अमरावती जिला तीसरी कैटेगिरी में ही रहेगा. वहीं यदि राज्य सरकार द्वारा कल 14 जून को अनलॉक की प्रक्रिया के संदर्भ में कोई नया आदेश जारी किया जाता है, तो उस आधार पर जिले को छूट देने के संदर्भ में नई अधिसूचना जारी की जायेगी.