* नितीन मोहोड ने जिलाधीश के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
* कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही कलेक्ट्रेट का ‘यूटर्न’
अमरावती/दि.13– विगत 5 अप्रैल को जिलाधीश पवनीत कौर ने एक अधिसूचना जारी करते हुए भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को ड्राय डे यानी शराब बिक्री को बंद रखने का निर्णय लिया था. जिसके खिलाफ अमरावती परमीट रूम, बार व रेस्टॉरेंट एसो. की ओर से नितीन मोहोड ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर आज दोपहर 1.30 बजे युक्तिवाद हुआ. जिसके पश्चात अदालत ने अपरान्ह 2.30 बजे तक सरकारी वकील से अमरावती के जिलाधीश का जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा. इसी दौरान जिलाधीश पवनीत कौर ने 14 अप्रैल को ड्राई डे रखे जाने हेतु अपने आदेश को निरस्त कर दिया. ऐसे में नितीन मोहोड द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को भी अदालत द्वारा ‘डिस्पोज ऑफ’ कर दिया गया. इस मामले में नितीन मोहोड की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की.
बता दें कि, इससे पहले भी जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा 30 जनवरी को गांधी पुण्यतिथि रहने के चलते अमरावती जिले में शराब की बिक्री बंद रखने हेतु ड्राय डे रखे जाने का आदेश जारी किया गया था. उस समय भी परमीट रूम व बार एसो. की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए जिलाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी और दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जिलाधीश पवनीत कौर के ड्राई डे संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था. वहीं अब जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा 14 अप्रैल को डॉ. आंबेडकर जयंती रहने के चलते ड्राई डे रखे जाने का आदेश विगत 5 अप्रैल को जारी किया था. जिसके खिलाफ परमीट रूम, बार व रेस्टॉरेंट एसो. के आशिष मोहोड, पप्पु खुराणा व संजय छाबडा द्वारा नितीन मोहोड की अगुआई में एक बार फिर एड. जेमिनी कासट के जरिये हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. जहां पर कोर्ट ने दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के उपरांत सरकारी वकील को निर्देश दिया कि, आज बुधवार 13 अप्रैल की दोपहर 2.30 बजे के उपरांत अमरावती के जिलाधीश का जवाब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाये. वहीं इसी दौरान अमरावती में जिलाधीश पवनीत कौर ने विगत 5 अप्रैल को अपने ही द्वारा जारी किये गये ड्राय डे संबंधी आदेश को खारिज कर दिया. जिसकी जानकारी से नागपुर हाईकोर्ट को भी अवगत कराया गया. जिसके चलते हाईकोर्ट ने नितीन मोहोड द्वारा ड्राई डे संबंधी आदेश रद्द कराने हेतु दायर की गई याचिका को ‘डिस्पोज ऑफ’ कर दिया. ऐसे में अब कल गुरूवार 14 अप्रैल को अमरावती शहर सहित जिले में देशी व विदेशी शराब की बिक्री शुरू रहेगी और सभी देशी दारू की दुकाने, वाईन शॉप, बीयरशॉपी, परमीट रूम व बीयर बार पूरा समय खुले रहेंगे.