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आज रात शहर सहित ग्रामीण में रहेगा कडा पुलिस बंदोबस्त

प्रमुख चौक-चौराहोें सहित चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस

* रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगी जमावबंदी लागू

* पांच व पांच से अधिक लोग एक जगह नहीं हो सकेंगे इकठ्ठा

* सीपी डॉ. आरती सिंह व एसपी अविनाश बारगल ने सभी को दी घर में रहने की हिदायत

अमरावती/दि.31- ओमिक्रॉन वेरियंट के लगातार बढते खतरे को देखते हुए भीडभाड की स्थिति को टालने हेतु राज्य सरकार द्वारा कडे प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देश जारी किये गये है. जिसके तहत राज्य में रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक जमावबंदी कानून लागू करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच अथवा पांच से अधिक लोग एकसाथ इकठ्ठा नहीं हो पायेंगे. इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह व जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने 31 दिसंबर की रात नववर्ष के स्वागत हेतु होनेवाले जल्लोष व हुडदंग को टालने हेतु अधिसूचना जारी की है. जिसमें सभी लोगों से साफ तौर पर कहा गया है कि, सभी लोग रात 9 बजे से पहले अपने-अपने घर चले जाये और घर पर रहकर ही नववर्ष का स्वागत करे.
सीपी डॉ. आरती सिंह व एसपी अविनाश बारगल द्वारा बताया गया कि, 31 दिसंबर की शाम से ही शहर सहित जिले के प्रमुख चौक-चौराहों पर बैरिकेटिंग करते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती कर दी जायेगी. इसके तहत ड्रंकन ड्राईव अभियान चलाते हुए रास्ते पर घुमनेवाले लोगों की ब्रिथ एनालाईजर के जरिये जांच की जायेगी. इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कडी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही यदि नववर्ष के जश्न के नाम पर कोई भी व्यक्ति सडकों पर दुपहिया वाहनों पर स्टंटबाजी करता है अथवा तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए हुडदंग मचाता है, तो ऐसे लोगोें के खिलाफ भी पुलिस द्वारा कडी कार्रवाई की जायेगी.
इसके साथ ही प्रतिबंधात्मक निर्देशों को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 9 बजे के बाद शहर सहित जिले में कहीं पर भी किसी भी तरह के पार्टी या जश्न को अनुमति नहीं दी गई है. साथ ही किसी भी स्थान पर पांच अथवा पांच से अधिक लोग इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा अब किसी भी स्थान पर आयोजीत होनेवाले विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगोें की उपस्थिति को ही अनुमति रहेगी. वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग उपस्थित रह सकेंगे. इसके साथ ही किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व धार्मिक समारोह में भी अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति को छूट रहेगी. उपरोक्त आदेश व अधिसूचना जारी करने के साथ ही पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह व जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने कहा कि, नियमोें का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कडी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. अत: सभी लोगों को चाहिए कि, वे अपने-अपने घर-परिवार में रहकर ही नये वर्ष का स्वागत करे.

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