अमरावती

प्राणियों की प्रताडना करने पर होगा फौजदारी अपराध

अमरावती/दि.16– विगत कुछ समय से प्राणियों का देखभाल करने वाले और पालने वाले लोगों की संख्या बडी तेजी से बढी है. परंतु ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि, जानबूझकर प्राणियों को तकलीफ देना और प्राणियों की प्रताडना करना कानूनन जुर्म है. प्राणियों के पालक अथवा प्राणि प्रेमी व्यक्ति द्वारा पुलिस या पशु संवर्धन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराने पर प्राणी की प्रताडना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी अपराध दर्ज हो सकता है.

* ऐसा करना है प्रतिबंधित
– प्राणियों से मारपीट
प्राणियों से मारपीट करते हुए उन्हें घायल पर यह वर्ग-6 के तहत अपराध साबित हो सकता है. इसके चलते प्राणियों से मारपीट करते समय संभावित कार्रवाई का भी विचार करना चाहिए.
– प्राणियों को चटके देना
प्रणियों को किसी भी गर्म अथवा जलती हुई वस्तु से चटके देकर बिना वजह तकलीफ देना भी कानूनन अपराध है. जिसके लिए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कडी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
– प्रताडित करना
प्राणियों को किसी भी तरह से प्रताडित करना भी कानूनन अपराध है. जिसके लिए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने के साथ ही उसे कारावास भी हो सकता है.

* जिले में कोई शिकायत नहीं
प्राणियों को तकलीफ देना व प्रताडित करना कानून जुर्म है. जिसे लेकर प्रशासन द्वारा समय-समय पर जनजागृति की जाती है. हालांकि जारी वर्ष के दौरान जिले मेें प्राणियों के साथ प्रताडना को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

* कहां करें शिकायत?
यदि किसी भी प्राणी के साथ कोई प्रताडना हो रही है, तो उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने अथवा पशु संवर्धन विभाग के पास की जा सकती है.

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