* आपूर्ति विभाग ने जारी किए निर्देश
अमरावती/दि.5 – तुअर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने सरकार द्वारा थोक एवं फूटकर भंडारण पर प्रतिबंध जारी किए गए हैं. गत 3 जुलाई तक व्यापारियों को मुदत दी गई थी. वह खत्म होने से मार्केट में कृत्रिम किल्लत लाने के उद्देश्य से भंडारण करने की मनाही जिला आपूर्ति विभाग ने की है. बल्कि विभाग ने सरकार के निर्देशानुसार व्यापारियों को प्रत्येक शुक्रवार अपने यहां से स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन रुप से आपूर्ति विभाग को देने कहा है. निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
आदेश के अनुसार थोक व्यापारी 200 मेट्रिक टन, फूटकर व्यापारी 5 मेटी्रक टन, बीग चेन रिटेलर्स को प्रत्येक आऊटलेट हेतु 5 मेट्रिक टन और डेपो के लिए 200 मेट्रिक टन भंडारण सीमा निर्धारित की गई है. आयातदार सीमा शुल्क मंजूर के दिन से 30 दिनों से अधिक समय तक भंडारण नहीं कर सकते. अपने स्टॉक की जानकारी सरकार की वेबसाइट षलरळपषेुशल.पळल.ळप पर प्रत्येक शुक्रवार देना आवश्यक है. अतिरिक्त जमा पाये जाने पर जिला आपूर्ति टीम द्वारा जब्त की जाएगी.
दाल जमा न की जाए. संंबंधितों को हर शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन देनी है. संचयन पाये जाने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी.
– डी. के. वानखेडे, जिला आपूर्ति अधिकारी