यातायात पुलिस को वाहन की चाबी निकालने का अधिकार नहीं
मोबाइल के डीजी लॉकर में दस्तावेज दिखाकर सफर कर सकते है
ज्यादती किये जाने पर दे सकते है पुलिस थाने में शिकायत
अमरावती-दि.25 कई बार गडबडी में ऑफिस या कही जाते समय यातायात पुलिस कर्मचारी हाथ दिखाकर वाहन रोकते है. वाहन की चाबी निकाल देते है, जगह पर ही जुर्माना भरने का कहा जाता है. परंतु भारतीय मोटर वाहन कानून 1932 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी तुम्हें कभी भी वाहन से बाहर नहीं निकाल सकता, तुम्हारे वाहन की चाबी कोई भी नहीं निकाल सकता, मोबाइल के डीजी लॉकर में रखे दस्तावेज उन्हें दिखाकर आगे की यात्रा वाहन चालक कर सकता है, अगर कही ज्यादा ज्यादती की जाती है, तो उनके खिलाफ शिकायत देने का अधिकार भी वाहन चालक को हेै.
चालान बुक या ई-चालान जनरेटर व्दारा यातायात पुलिस केवल सरकार की ओर से जारी की गई चालान बुक या ई-चालान मशीन रहते समय ही कार्रवाई कर सकते है. घटनास्थल पर उपस्थित पुलिस अधिकारी, उपनिरीक्षक या उनसे अधिक दर्जे का हो तो ही घटनास्थल पर चालाना भरवा सकता है. दूसरी ओर गाडी पर बैठे रहने के बाद भी गाडी उठाने के मामले कई बार उजागर होते है, ऐसे समय वाहन चालक को कई अधिकार है. जिसके अनुसार यातायात पुलिस कर्मचारियों की भी कुछ मर्यादा होती है. वाहन चालक के पास पूरे स्तावेज होने के बाद भी कोई जानबुझकर परेशान करता है, तो संबंधित के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते है. इसी तरह यातायात पुलिस ने रोका तो ड्राइविंग लाईसेंस दिखाने के लिए कह सकते है. जिसके कारण सभी दस्तावेज तुम्हारे कार में रखने की सलाह दे सकते है, मगर सरकारी डीजी लॉकर मोबाइल एप में चालक दस्तावेज डाउनलोड कर पुलिस को दिखा सकते हेै.
‘डिजी लॉकर’ में रखे यह दस्तावेज
– रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी)
– पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टीफिकेट (पीयूसी)
– संबंधित वाहन चालक का ड्रायविंग लाइसेंस
– संबंधित वाहन का बीमा पॉलिसी
यातायात पुलिस ने रोका तो क्या अधिकार?
– तुम्हे रोकने वाले यातायात पुलिस कर्मचारी से परिचयपत्र पूछने का तुम्हारा अधिकार हेै.
– यातायात पुलिस कर्मि का बखल नं. या नाम लिख सकते हो. बखल न हो तो परिचय पत्र मांग सकते है.
– अगर यातायात पुलिस कर्मी उसकी पहचान छिपा रहा है तो दस्तावेज दिखाने से मना कर सकते हो.
– मोटर वाहन कानून की धारा 130 के अनुसार जब पुलिस अधिकारी तुम से दस्तावेज पूछे तब केवल ड्रायविंग लाइसेंस ही दिखाएं
पुलिस अधिकारी ने ड्रायविंग लाइसेंस जब्त किया तो, तुम्हारे लाइसेंस के खिलाफ पुलिस विभाग ने जारी की रसिद की तस्सली कर ले.
वाहन से कोई नहीं उतार सकता
भारतीय मोटर वाहन कानून 1932 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी तुम्हे कभी भी वाहन से बाहर नहीं निकाल सकता. तुम्हारे वाहन की चाबी कोई नहीं निकाल सकता, इतना नहीं तो तुम्हारे कार के चके की हवा भी नहीं निकाल सकता. जब तक कोई भी गाडी के अंदर बैठा है तब तक उसे टो नहीं कर सकते. पुलिस के अभद्र व्यवहार के खिलाफ शिकायत दी जा सकती है. अगर तुम्हे ऐसा लगता है कि, तुम्हारे साथ उचित रवैया नहीं किया गया या यातायात पुलिस व्दारा छला जा रहा है तो, इस घटना की ऑनलाइन या समीपस्थ पुलिस थाने में शिकायत देने का अधिकार वाहन चालक को है.