अमरावती

तीहरे हत्याकांड के आरोपी बिरहा का जेल में बर्ताव सामान्य

हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश, अनुशासनहीनता की कोई शिकायत नहीं

नागपुर/दि.18– बाघदरा परिसर में चाय व पानटपरी के विवाद को लेकर अपने परिचय में रहने वाले 3 लोगों को नारियल काटने वाले सत्तुर से वार करते हुए निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतारने वाले राजू छन्नीलाल बिरहा का जेल में बर्ताव सर्वसाधारण व सामान्य है तथा उसके खिलाफ अनुशासनहीनता व नियमों के उल्लंघन को लेकर कोई शिकायत नहीं है. ऐसी जानकारी नागपुर मध्यवर्ती कारागार प्रशासन द्बारा गत रोज मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ को दी गई.

उल्लेखनीय है कि, इस तीहरे हत्याकांड में हाईकोर्ट को बिरहा की सजा पर फैसला घोषित करना है. जिसके चलते हाईकोर्ट ने विगत 11 अक्तूबर को बिरहा का जेल में बर्ताव व व्यवहार कैसा है तथा उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत तो नहीं आदि बातों के संदर्भ में जानकारी नागपुर जेल प्रशासन से मांगी थी. जहां पर बिरहा विगत लंबे समय से बंद है. बता दें कि, इस तीहरे हत्याकांड मामले में सत्र न्यायालय ने 28 दिसंबर 2022 को अपनी सुनवाई पूरी करने के साथ ही बिरहा को फांसी की सजा सुनाई थी.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अनुसार इस सजा पर अमल करने हेतु सत्र न्यायालय के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर लगना अनिवार्य है. जिसके चलते सत्र न्यायालय ने इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तूत किया. वहीं बिरहा ने भी अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है. इस मामले पर विगत जुलाई माह के दौरान न्या. विनय जोशी व न्या. वाल्मिकी मेनेजेस की अदालत के समक्ष अंतिम सुनवाई हुई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. जिसकी जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है. वहीं इस तीहरे हत्याकांड को बिरहा विगत 17 नवंबर 2015 से नागपुर जेल में बंद है.

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