सचिव राजेश हेडा सहित ट्रस्टी बोर्ड अवैध
मोहिनी होमिओ एंड चैरिटेबल सोसायटी, तखतमल मेडिकल कॉलेज विवाद में झटका
* धर्मदाय उपायुक्त का शारंग चांडक के पक्ष में फैसला
अमरावती-दि.23 मोहिनी होमिओ एन्ड चैरिटेबल सोसायटी के सचिव रहने के बारे में राजेश हुकुमचंद हेडा के दावे तथा उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टियों को धर्मदाय उपायुक्त ने अवैध घोषित किया है. हेडा ने इस बारे में धर्मदाय उपायुक्त के समक्ष दावा किया था. जिस पर शारंग श्रीरंग चांडक ने आपत्ति जताई थी. धर्मदाय उपायुक्त ने इस संबंध में निर्णय दिया है. इसमें राजेश हुकुमचंद हेडा उक्त संस्था के सचिव नहीं हैं. साथ ही उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्टियों के चयन को भी अवैध करार दिया गया है. इस फैसले से धर्मार्थ संस्थाओं के ट्रस्टियों में खलबली मच गई है. वहीं दूसरी ओर संस्था बगैर कार्यकारी बोर्ड की रहने की बात भी अदालत ने दर्ज की है.
* वर्ष 2018 से चल रहा मामला
वर्ष 2018 में राजेश हुकुमचंद हेडा ने धर्मदाय उपायुक्त की अदालत में इस बात को लेकर मुकदमा दायर किया था कि, वह संस्था के सचिव हैं और उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों और न्यासियों का चयन किया जाता है. तखतमल श्रीवल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट न्यास मोहिनी होमियो और चैरिटेबल सोसायटी का सदस्य है. साथ ही तखतमल श्रीवल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रुप में शारंग श्रीरंग चांडक ने उक्त मामले में आपत्ति जताई और अदालत के संज्ञान में लाया कि राजेश हुुकुमचंद हेडा सचिव नहीं हैं.
* अदालत ने किया मंजूर
वादी और प्रतिवादी की विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि, शारंग श्रीरंग चांडक की आपत्ति सही है. धर्मदाय उपायुक्त ने राजेश हुकुमचंद हेडा के सचिव के पद को अमान्य कर दिया. साथ ही उनके द्वारा किए गए ट्रस्टियों की नियुक्ति और उनके द्वारा किये जा रहे संस्था प्रबंधन को भी अवैध करार दिया. उक्त निर्णय के कारण अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि, वर्तमान में संगठन का कोई कार्यकारी बोर्ड नहीं है.
तखतमल श्रीवल्लभ होमियोपैथिक कॉलेज और अस्पताल मोहिनी होमियो और चैरिटेबल ट्रस्ट सोसायटी द्वारा चलाया जाता है. इस फैसले से ट्रस्टियों में खलबली मच गई है. शारंग चांडक की ओर से धर्मदाय उपायुक्त अदालत में एड. राहुल बोरसे ने पैरवी की.