अमरावती

दो आरोपियों को 3-3 साल सश्रम कारावास

नाबालिग लडकियों को छेडने के अपराध में दोषी करार

लोणी और वरुड पुलिस थाना क्षेत्र की घटना
अमरावती- / दि.20  लोणी पुलिस थाना क्षेत्र के छटेश्वर महाराज मंदिर कोहला जटेश्वर में आरोपी प्रशांत रंगारी ने एक नाबालिग लडकी के साथ अश्लिल छेडखानी की. इसी तरह वरुड पुलिस थाना क्षेत्र के वाडेगांव में भी आरोपी जितेंद्र कडू ने नाबालिग लडकी के साथ छेडखानी की. दोनों ही मामले में अदालत ने आरोपियों को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार 19 जनवरी 2017 की शाम 7.30 बजे पीडित नाबालिग लडकी उसकी सहेली के साथ जटेश्वर महाराज मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी. उस समय आरोपी प्रशांत रमेश रंगारी (फिलहाल 27, कोहला जटेश्वर) ने पीडित लडकी को रास्ते में ही रोककर आई लव यू कहते हुए अश्लिल छेडखानी की. इससे पहले भी 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए डान्स की प्रैक्टीस करने जाते समय लडकी का पीछा कर छेडखानी की थी. लडकी ने सारी बात उसके पिता को बताई. इसके बाद लोणी पुलिस थाने में प्रशांत रंगारी के खिलाफ दफा 354 (अ), 354 (ब), सहधारा 8, 12 पोक्सो के तहत अपराध दर्ज किया. तहकीकात के बाद अदालत ने दोषारोपपत्र दायर किया गया. सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील सुमित घोडेस्वार ने पीडित लडकी और अन्य गवाहों के बयान लिये. उनकी दलीलों को मान्य करते हुए जिला न्यायालय क्रमांक 5 की न्यायमूर्ति श्रीमती पी. एन. राव की अदालत ने प्रशांत रंगारी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास, धारा 12 पोक्सो के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त साधा कारावास की सजा सुनाई. मामले की तहकीकात एपीआई रोशन बावनकर ने की. पैरवी अधिकारी के रुप में महिला काँस्टेबल सविता इंगले अरुण हटवार ने कामकाज देखा.

वाडेगांव में लडकी को छेडा, तीन साल कारावास
वरुड पुलिस थाना क्षेत्र के वाडेगांव में रहने वाले आरोपी 32 वर्षीय जितेंद्र कडू ने पीडित नाबालिग लडकी के घर में घूसकर माता-पिता को पीटा और लडकी के कपडे फाडकर अश्लिल छेडखानी की. इस मामले में दोषी करार देते हुए जिला न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति ए.एस. काजी की अदालत ने आरोपी जितेंद्र कडू को तीन वर्ष सश्रम कारावास, 2 हजार रुपए जुर्माना व एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील मंगेश भागवत ने दलीले पेश की.

अदालत उठने तक सजा व 5 हजार जुर्माना
शिकायतकर्ता अतिक्रमण विभाग में निरीक्षक पद पर कार्य करने वाले प्रवीण नागोराव इंगोले बुधवारा अंबागेट परिसर में थे. इस समय आरोपी खरकाडीपुरा निवासी दिगांबर कोरडे व निलेश कोरडे वहां आये और हमारी हाथगाडी कैसे लाये कहते हुए कॉलर पकडकर पीटना शुरु किया. कार्यालय के टेबल, कुर्सी, ट्युबलाइट व अन्य सरकारी सामग्री की तोडफोड की थी. इस मुकदमे में सरकारी वकील एड. सुमित घोडेस्वार ने छह गवाहों के बयान लिये. जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति पी. जे. मोडक की अदालत ने आरोपी दिगांबर कोरडे को अदालत उठने तक सजा सुनाई, इसके साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह साधा कारावास की सजा सुनाई.

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