अमरावती

हत्या के अपराध से दो आरोपी बाईज्जत बरी

जिला व सत्र न्यायालय के आदेश

* दिगरगव्हाण की जत्रा में दिनदहाडे हुई थी हत्या
अमरावती/ दि.2- दामोधर महाराज देवस्थान में दिगरगव्हाण जत्रा में दिनदहाडे 15 मार्च 2019 को हत्या की गई थी. इस हत्या के अपराध से माहुली जहांगीर निवासी आरोपी अब्दुल शादीक अब्दुल रउफ सौदागर व मोहम्मद समीर मोहम्मद साबीर सौदागर को सबूत के अभाव में जिला व सत्र न्यायालय ने बाईज्जत बरी कर दिया.
तहकीकात के बाद पुलिस ने विद्यमान अदालत के समय दोषारोपपत्र दायर किया. जिसके अनुसार माहुली जहांगीर पुलिस थाना क्षेत्र के दिगरगव्हाण जत्रा में 15 मार्च 2019 की शाम 4 बजे आरोपी अब्दुल सादीक और मोहम्मद समीर ने मृतक को पैर पर पैर क्यों रखा, इस कारण पर धारदार हथियार से सिने पर सपासप वार कर गंभीर रुप से घायल कर हत्या कर डाली. शिकायतकर्ता बीच बचाव करने गए, उनके चेहरे पर भी वार कर घायल कर दिया. इसपर पुलिस ने दफा 302, 324, 34 के तहत अपराध दर्ज किया था. अदालत में सरकारी पक्ष की और से 7 गवाहों के बयान लिये गए. सरकारी पक्ष की ओर से पेश किये गए सबूतों को न मानते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को सबूत के अभाव में हत्या के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से एड. जीया खान ने दलीले पेश की. एड. नरेश सोनी, एड. परवेज अहमद खान, एड. नईम अख्तर, एड. ताबीश सैय्यद, एड. शाहरुख खान ने सहयोग किया.

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