अमरावती

हत्या के अपराध से एक महिला समेत दो आरोपी बाईज्जत बरी

बडनेरा रिंग रोड के कुएं में बगैर सिर की महिला की लाश बरामद हुई थी

* जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
अमरावती/ दि.28– बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के चांदूरी गांव की ओर जाने वाले रिंगरोड के पास एक कुएं में बगैर सिर के निर्वस्त्र महिला की लाश बरामद हुई थी. इस मामले में फरार महिला के पति जाकिरोद्दीन, उसका साथी नाझिमोेद्दीन और एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में अमरावती जिला व सत्र न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से एड. परवेज खान ने दलीले पेश की.
बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के कुएं में 13 नवंबर 2019 को महिला की बगैर सिर व निर्वस्त्र लाश बरामद हुई थी. पुलिस ने दफा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर जांच के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपी जाकिरोद्दीन की जिला व सत्र न्यायालय तथा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने जमानत भी खारीज कर दी थी. दोषारोपपत्र के अनुसार आरोप लगाया गया था कि, मुख्य आरोपी जाकीरोद्दीन ने दूसरी महिला से संबंध रखकर आरोपी महिला के साथ विवाह किया. इसके कारण मृतक पत्नी को जाकीरोद्दीन हमेशा मारपीट कर परेशान करता था. घटना के दिन आरोपी जाकीरोद्दीन ने महिला आरोपी के साथ मिलकर खुद की पत्नी की हत्या कर डाली. सबुत मिटाने के लिए मृत महिला के कपडे निकालकर उसका सिर धड से अलग कर दिया और उसकी लाश एक कुएं में फेंक दी. घटना के बाद आरोपी शहर से भाग गया. पुलिस ने जाकीरोद्दीन को दूसरे जिले से गिरफ्तार कर लाया. जांच के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोषारोपपत्र दायर किया. आरोपी नाझिमोद्दीन भी जाकीरोद्दीन को प्रोत्साहन देता था, यह स्पष्ट हुआ.
सरकारी पक्ष की ओर से अपराध सिध्द करने के लिए 13 गवाहों के बयान लिये गए. आरोपी की लडकी ने इसी तरह मृतक महिला की बहन व सभी महत्वपूर्ण गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान दिये. सरकारी पक्ष की ओर से दलीले पेश करते हुए सभी सबुत आरोपियों के खिलाफ सिध्द हो रहे है, आरोपियों को कडी सजा दी जाए, इसके विपरित आरोपी पक्ष की ओर से एड. परवेज खान ने दलीले पेश करते हुए वह सभी बातों को झूठा साबित कर इस मामले में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बाईज्जत छोडा जाए, ऐसी मांग की. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने बचाव पक्ष की दलीले मान्य करते हुए संदेह का लाभ देकर आरोपियों को बाईज्जत बरी किया. एड परवेज खान का डॉ.अनिल जयस्वाल, डॉ.वसीम शेख, एड.शहजाद शेख, एड. रियाज रुलानी, एड. अजहर नवाज ने सहयोग किया.

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