चांदूर बाजार/ दि. 27- अचलपुर के जिला व सत्र न्यायाधीश-1 एम.एच.पठान ने दुष्कर्म मामले में आरोपी प्रेमलाल धुर्वे और पुरणलाल धुर्वे को 20 साल के कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
इस्तगासे के अनुसार घटना 6 अप्रैल 2016 की है. पीडित महिला खेत की झोपडी मे अपने पति के साथ सोई हुई थी. इस दरमियान दो अज्ञात बदमाश ने दरवाजा तोडकर भीतर प्रवेश कर पीडिता व उसके पति पर हसिए से हमला कर घायल किया. इसके बाद दोनों पीडिता को दूसरे छोर पर स्थित खेत में ले गये. जहां दोनों ने पीडिता पर आरीपारी में दुराचार किया. इतना ही नहीं तो जबर्दस्ती पीडिता को गाडी पर बिठाकर ले गये. शिरजगांव कसबा पुलिस थाने में धारा 324, 366, 376 (ड), 452, उपधारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया. जांच अधिकारी फरकाडे ने जांच पूर्ण कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया. सहायक सरकारी एड. डी.ए.नवले ने न्यायालय के सामने आरोपियों की करतुतों को साबित करने के लिए 10 गवाहों के बयान लिये गए. न्यायालय ने पीडिता का बयान दर्ज करने के साथ ही मेडिकल अधिकारी डॉ.गंगाधर आत्राम व नायब तहसीलदार हरिश राठोड की गवाही को पुख्ता रुप से ग्राह्य मानते हुए शिकायतकर्ता पर हुआ अन्याय साबित होने के बाद दोनों आरोपियों को 20 साल की सख्त कारावास व 10 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई. दंड नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. शिरजगांव कसबा के थानेदार के मार्गदर्शन में प्रमोद शिंपी ने कामकाज संभाला.