अमरावती/ दि.8 – नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लडकी को गोलू मेराज व अंगा नामक आरोपी सताते थे. उसका पीछा कर हाथ पकडकर अश्लिल छेडखानी की. इस मामले में नाबालिग लडकी के पिता की शिकायत पर नागपुरी गेट पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. अदालत ने आरोपियों के वकील मुर्तूजा आजाद की दलीलों को मान्य करते हुए झूठा आरोप लगाए जाने की राहत देकर आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया.
अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार नाबालिग लडकी के पिता ने नागपुरी गेट पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि, लडकी ने घर आकर परिवार के सदस्यों को बताया कि, दो आरोपी पिछले 15 दिनों से उसका पीछा कर उसे सताते है, उसको देखकर टाँट मारते है. इसपर उसके शिक्षक दीक्षित ने दोनों लडकों को फटकार लगाई थी और उनके मोटरसाइकिल का नंबर लिख लिया. उन दोनों लडकों ने शिक्षक दीक्षित के साथ विवाद करते हुए उनकों भी धमकी दी. लडकी का हाथ पकडकर जबर्दस्ती की, तब लडकी ने घर जाकर उसके पिता को सारी हकीकत बताई. तब पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. तहकीकात के बाद पुलिस ने दोषारोप पत्र अदालत में दायर किया. आरोपियों की ओर से दलीलें पेश कर रहे एड. मुर्तूजा आजाद की दलीलों को मान्य करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया. एड. मुर्तूजा आजाद का एड. नौशिक, एड. नदीम, हेड. नईम व एड. शहाबुद्दीन ने सयोग किया.