अतिक्रमण प्रमुख से विवाद करने वाले दो बाईज्जत बरी
गांधी चौक पर अतिक्रमण हटाते समय हुआ था हंगामा
अमरावती/ दि.25– सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के गांधी चौक परिसर में अतिक्रमण हटाने गए तत्कालीन अतिक्रमण विभाग प्रमुख गणेश कुत्तरमारे के साथ आरोपी अब्दुल सत्तार व सैय्यद सज्जाद ने विवाद कर काम में बाधा निर्माण की थी. इस मामले में सबूत के अभाव में जिला व सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया है.
अब्दुल सत्तार अब्दुल जब्बार व सैय्यद सज्जाद सैय्यद इब्राहीम यह दोनों दफा 353, 34 के तहत दर्ज किये गए अपराध से बाईज्जत बरी किये गए आरोपियों के नाम है. जानकारी के अनुसार 27 मई 2015 की सुबह 8 बजे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था. इसकी सूचना 26 मई की सुबह और शाम दो वक्त दी गई थी. वह सूचना अंबागेट से स्माइल कटपीस तक अतिक्रमण व हाथठेले हटाने के लिए दी. मगर वह सूचना को दोनों आरोपियों ने अनदेखा किया और वहां अपनी गाडियां लगाई. 27 मई की सुबह जब पुलिस कर्मचारी, मनपा की टीम व अतिक्रमण प्रमुख ने दोनों आरोपियों को गाडी हटाने के लिए कहा. तब अब्दुल सत्तार नामक व्यक्ति और उसके साथियों ने गाडी हटाने से इंकार कर दिया. अतिक्रमण प्रमुख के साथ हाथापाई व गालिगलौज भी की. इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. दोषारोप पत्र अदालत में दायर किया. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी पक्ष ने पांच गवाहों के बयान लिये, मगर आरोपियों के खिलाफ एक भी सबूत साबित करने में सफल नहीं रहे. एड.एम.एन.नसीन ने आरोपियों की ओर से पेैरवी की. उनकी दलीलों को मान्य करते हुए जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 1 की न्यायमूर्ति नजीर शेख मैडम ने दोनों आरोपियों को बाईज्जत बरी किया. एड.एन.झेड नसीम ने सहयोग किया.