अमरावती/दि.12- अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, भटक्या जनजाति व विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्य शासन जिले में दो छात्रावास किराए से लेने वाला है. इस छात्रावास में विद्यार्थियों के भोजन, निवास की तथा अन्य सुविधा उपलब्ध रहेगी. इस संदर्भ के आदेश भी राज्य शासन ने निकाले है. 28 फरवरी को शासन द्वारा निकाले गए सुधारित अध्यादेश के मुताबिक छात्रावास में प्रत्येकी 100 विद्यार्थियों की क्षमता रहने वाली है.
राज्य शासन की तरफ से चलाये जाने वाले इस छात्रावास में विद्यार्थियों को निवास, भोजन और शैक्षणिक साहित्य की आपूर्ति की जाने वाली है. राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के पास छात्रावास में प्रवेश करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा.विद्यार्थी महाराष्ट्र का ही रहना चाहिए. इस छात्रावास में ग्यारहवीं से आगामी प्रवेश के लिए प्रवेश दिया जाएगा. व्यवसायिक अभ्यासक्रम में प्रवेश लिए विद्यार्थियों के लिए संबंधित श्रेणी की 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहने वाली है. अन्य पिछड़ा वर्ग,विमुक्त जाति, भटक्या जनजाति व विशेष प्रवर्ग के विद्यार्थियों को इस छात्रावास का लाभ मिलेगा. इससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी. शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले दो छात्रावास शासन चलाने वाला है. इस कारण शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को सुविधा होने वाली है.
छात्रावास में विद्यार्थियों के रहने की स्वतंत्र व्यवस्था
अन्य पिछड़ावर्गीय, विमुक्त जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को अब समाज कल्याण विभाग की तरफ से अब स्वतंत्र छात्रावास मिलने वाला है. शासन ने 28 फरवरी को यह आदेश निकाला है. इस कारण विद्यार्थियों को रहने की स्वतंत्र व्यवस्था होने वाली है.
– मनीष साठे, सामाजिक कार्यकर्ता
शैक्षणिक सुविधा भी देंगे
अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए जिले में दो छात्रावास किराए से लिए जाने वाले हैं. इस संदर्भ का सुधारित शासन निर्णय भी हाल ही में राज्य शासन ने निकाला है. इस छात्रावास मेें विद्यार्थियों के निवास, भोजन व अन्य शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध की जाने वाली है.
– माया केदार, सहायक आयुक्त
समाजकल्याण विभाग