अमरावती

धनादेश अनादर मामले में दो को सजा

अंजनगांव सुर्जी/दि.24- शरनिरा नागरी सहकारी पतसंस्था के धनादेश अनादर मामले में दो को सजा सुनाई गई है.
शरनिरा नागरी सहकारी पतसंस्था से रामदास मोतीराम वसुले (पांढरी खानमपुर) व क्वालिटी रेडिमेड के संचालक सय्यद जुबेर सय्यद अफसर ने कर्ज लिया था. इस कर्ज को वापसी के रुप में रामदास वसुले ने पतसंस्था को दि अंजनगांव सुर्जी नागरी सहकारी बैंक का धनादेश दिया था. वहीं सय्यद जुबेर सय्यद अफसर ने पतसंस्था को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का धनादेश दिया था. इन दोनों भी कर्जदारों का धनादेश बाउंस होने से पतसंस्था ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया गया था. जिस पर न्यायाधीश एस.एम. जाधव ने रामदास वसुले को 3 महीने की कैद व 45 हजार रुपए नुकसान भरपाई का आदेश पारित किया. दूसरे प्रकरण में सय्यद जुबेर सय्यद अपसर को भी 3 महीने की कैद व 45 हजार रुपए नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया. इस प्रकरण में संस्था की ओर से एड. पदमाकर बी. सांगोले ने काम देखा.

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