अमरावतीमहाराष्ट्रमुख्य समाचार

हत्या प्रकरण में दो को उम्रकैद

एक आरोपी बरी

* जेवड नगर का विवेक चोपकर हत्याकांड
अमरावती/दि.25– लगभग 4 वर्ष पूर्व हुए जेवड नगर के विवेक उर्फ गोलू विलास चोपकर हत्या प्रकरण में विशेष जिला व सत्र न्यायाधीश ए. एच. लद्धड ने दो आरोपियों रोहित अशोक यादव और अजय गणेश यादव को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. किंतु आरोपी जय सुनील कडू (22) को बरी कर दिया. कोर्ट ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किये गये थे. न्यायाधीश ने रोहित और अजय को कत्ल की धारा 302 व 506, 34 के तहत कसूरवार पाया.

इस्तगासे के अनुसार घटना 2 दिसंबर 2020 रात 10.15 बजे की है. जेवड नगर इंदिरा गांधी पुतले के पास आरोपी रोहित यादव और अजय यादव व जय कडू एवं दो नाबालिग आये. उन्होंने पुरानी रंजिश में विवेक उर्फ गोलू पर चाकू से सपासप वार किये. फिर्यादी सतीश रामभाउ पालवे विवेक को छुडाने गया, तो आरोपी अजय यादव ने उस पर वार किया. सतीश ने किसी तरह वार बचाकर ईट उठाकर आरोपी को मारनी चाही, तब आरोपी वहां से भाग गये.

सतीश ने चीखपुकार मचायी. उसी प्रकार विवेक उर्फ गोलू घर की तरफ भागा था. उसने दरवाजा खटखटा दिया था. जिससे उसकी मां, भाई और बहन बाहर आये. तब देखा कि, गोलू लहूलुहान हालत में गिरा है. सभी उसे ऑटो रिक्शा में डालकर इर्विन अस्पताल ले गये. डॉक्टर्स ने गोलू को मृत करार दिया. तुरंत सतीश ने राजापेठ थाने पहुंच रात 11 बजे शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने 3 दिसंबर को तडके भादंवि की धारा 302 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया. जांच पीएसआई मापारी ने की. अदालत में दोषारोप पत्र पेश किया गया.
अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह कोर्ट में पेश किये गये. जिनमें प्रत्यक्षदर्शी सतीश पालवे और पंच तथा महावितरण के इंजिनियर का भी समावेश रहा. अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया. जय सुनील कडू को सभी धाराओं से मुक्त करने का निर्णय सुनाया. अतिरिक्त सरकारी वकील एड. सुनील देशमुख ने अभियोजन पक्ष रखा.

Related Articles

Back to top button