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दो स्टोन क्रशर पर दो करोड का जुर्माना

खनिकर्म विभाग ने जारी की नोटीस

* क्षमता से अधिक खुदाई में पाये गये दोषी
* संभागीय आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई
अमरावती/दि.21– तहसील के मासोद स्थित संभाजी स्टोन क्रशर व मौजा पिंपलविहीर स्थित लाहोरीमल खत्री स्टोन क्रशर को निर्धारित क्षमता से अधिक खनन करने के मामले में दोषी पाते हुए प्रशासन द्वारा इन दोनों स्टोन क्रशर पर 2 करोड 1 लाख 33 हजार 600 रूपये का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय की ओर से जांच हेतु जारी आदेश के बाद तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है. विशेष उल्लेखनीय है कि, इस मामले को लेकर संभागीय राजस्व आयुक्त द्वारा जिला खनिकर्म विभाग को काफी फटकार भी लगायी गयी थी. पश्चात जिला खनिकर्म विभाग द्वारा हरकत में आते हुए मामले की जांच की गई. साथ ही जांच में दोनों स्टोन क्रशर को क्षमता से अधिक खुदाई का दोषी पाते हुए उन्हें जुर्माने की नोटीस जारी की गई.
खत्री स्टोन क्रशर व संभाजी स्टोन क्रशर के नाम जारी नोटीस में अतिरिक्त जिलाधीश रामदास सिध्दभट्टी द्वारा कहा गया है कि, महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम 2013 की धारा 79 के तहत कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरकारी नियमों के तहत दी गई अनुमति से अधिक गौणखनिज का उत्खनन नहीं कर सकता. लेकिन वर्ष 2016 से 2017 के दौरान इन दोनों स्टोन क्रशर द्वारा नियमों का उल्लंघन कर निर्धारित क्षमता से अधिक खुदाई की गई है. संभाजी स्टोन क्रशर को 46 हजार 218 ब्रास उत्खनन की अनुमति दी गई थी. किंतु इस स्टोन क्रशर ने इससे 30 हजार 401 ब्रास अतिरिक्त उत्खनन किया. इसी तरह खत्री स्टोन क्रशर को कुल 45 हजार 929 ब्रास उत्खनन की अनुमति प्राप्त थी. इसके अतिरिक्त 26 हजार 446 ब्रास उत्खनन ज्यादा किया गया. ऐसे में संभाजी स्टोन क्रशर पर 30 हजार 401 ब्रास अतिरिक्त उत्खनन के लिए 1 करोड 9 लाख 17 हजार रूपये तथा खत्री स्टोन क्रशर पर 26 हजार 454 ब्रास अवैध उत्खनन के लिए 99 लाख 36 हजार 600 रूपये का जुर्माना लगाया गया है.

एक माह के भीतर भरना होगा जुर्माना
इस मामले में जानकारी एवं प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किये जाने पर अतिरिक्त जिलाधीश रामदास सिध्दभट्टी ने बताया कि, मासोद व पिंपलविहीर गांव में स्थित खदानों में अवैध व अतिरिक्त उत्खनन की शिकायतें मिली थी. जिसकी जांच करने पर शिकायतों को सही पाया गया और दोनों स्टोन क्रशर संचालकों को नोटीस जारी करते हुए उन्हें जुर्माना अदा करने हेतु कहा गया है. दोनोें स्टोन क्रशर संचालकों को आगामी एक माह के भीतर जुर्माने की राशि राजस्व विभाग के पास जमा करनी होगी.

* 15 खदानों पर हो सकती है कार्रवाई
पता चला है कि, क्षमता से अधिक खुदाई के मामले में अमरावती तहसील की और भी 15 खदानों को जांच के पश्चात दोषी पाया गया है. जिनसे 25 करोड 88 लाख 73 हजार 700 रूपये वसूल करने है. जल्द ही इन सभी संस्थाओं को नोटीस जारी करा जुर्माने की राशि अदा करने के आदेश दिए जाएंगे. इस तरह की जानकारी खनिकर्म विभाग की ओर से दी गई है.

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