अमरावती

गांजा तस्करी के अपराध से दो महिलाएं बाईज्जत बरी

प्रथम जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

अमरावती/ दि.2– गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के वेलकम टी पाँईट पर गांजा तस्करी के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया था. इस मामले की प्रथम जिला व सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान एड.जिया खान की दलीलों को मान्य करते हुए अदालत ने दोनों महिलाओं को अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया.
अदालत में प्रस्तुत किये दोषारोपपत्र के अनुसार 2 जुलाई 2014 की सुबह 7.30 बजे गाडगे नगर पुलिस को सूचना मिली कि, दो महिलाएं वेलकम टी पॉईंट पर गांजा लेकर आ रही है. इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा. दोनों आरोपी आटो में बैठे थे. पुलिस ने महिला आरोपियों के पास से दो बैग गांजा बरामद कर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ दफा 20, 22,27, एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात की गई. सबुत इकट्ठा करने के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दाखिल किया गया.
सरकारी पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किये गए. इस मामले में आरोपियों की ओर से एड.जिया खान ने दलीलें पेश की. विद्यमान अदालत ने एड.जिया खान के जिरह को मान्य कर दोनों महिला आरोपियों को गांजा तस्करी के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. इस मामले में एड.जिया खान को एड.पराग ठाकरे, एड.अमोल वानखडे, एड.नरेश सोनी, एड.परवेज अहमद खान, एड.नईम अख्तर, एड.मिलिंद थोरात, एड.सैयद ताबीश, एड.शाहरुख खान, एड.सैयद अली, एड.सुषमा रायबोले ने सहयोग किया.

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