कट्टा और कारतूस रखने वाले को दो साल का कारावास
नागपुरी गेट थाना क्षेत्र की सात वर्ष पूर्व की घटना
अमरावती/ दि.24 – अपने पास देशी कट्टा और जिंदा कारतूस रखने वाले हबीब नगर नं. 1 निवासी फिरोज शहा उर्फ भुर्या युसूफ शहा को स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (7) की अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई है. यह घटना नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में घटित हुई थी.
जानकारी के मुताबिक नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के हबीब नं.1 निवासी आरोपी फिरोज शहा उर्फ भुर्या युसूृफ शहा (28) 15 सितंबर 2015 को शहर अपराध शाखा के तत्कालीन उपनिरीक्षक रवि राठोड के दल व्दारा पास में देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पकडा गया था. इस आरोपी के खिलाफ नागपुरी गेट थाने में धारा 3/25 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (7) की अदालत ने हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी फिरोज शहा को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.