अमरावतीमहाराष्ट्र

छेडछाड के आरोपी को दो साल की सजा

धामणगांव रेलवे/दि.30– सफर के दौरान महिला क साथ छेडछाड करने और धमकाने के मामले में धामणगांव रेलवे की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देेते हुए आरोपी प्रदीप जानकर को दो साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 200 रूपए का जुर्माना ठोका. 15 अक्तूबर 2021 को पीडिता अमरावती से दशहरे की छुट्टी हेतु चांदुर रेलवे हेतु धामणगांव बस में सवार होकर चांदुर पहुंची. फिर्यादी की बडी बहन ने मोबाइल पर कहा कि एसटी बस (एमएच-40-एन 8639 )चांदुर में उसे बैठना है. बस में उसके पास बैठे आरोपी प्रदीप जानकर ने यह हरकत की.

बस में फिर्यादी पीछे से पांचवे, छठें सीट पर बैठी थी. तभी चांदुर रेलवे से उसके बाजू आरोपी भी आकर बैठा था. एसटी बस कुछ दूर जाने पर आरोपी प्रदीप जानकर ने युवती के साथ बदतमीजी करते हुए छेडछाड की. आरोपी को समझाने के बाद भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था. बस धनोडी बस स्टैंड पर आने पर उतरते समय आरोपी ने उसे धमकाया. उसी समय उसकी बहन वहां आयी व उसे फटकारने के बाद आरोपी ने देख लेेने की धमकी दी. इस पर पीडिता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया. मामला कोर्ट में पहुंचा. इस मामले में दो वर्षो बाद अदालत ने धारा 354-504 के तहत आरोपी प्रदीप महादेवराव जानकर को दो वर्ष के कैद और 200 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर 5 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस मामले की जांच तत्कालीन थानेदार अजय आकरे के मार्गदर्शन में एपीआई प्रदीप बिरंजे ने की थी. अभियोग पक्ष की ओर से पैरवी आर. एन सिद्दीकी व श्रीमती के.एन. मालानी ने की

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