सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
बिजली चोरी पकडने गए अभियंता के साथ की थी धक्कामुक्की

अमरावती /दि.8- बिजली चोरी के खिलाफ अभियान के दौरान जांच-पडताल करते हुए विद्युत मीटर को चेक करने का काम करनेवाले महावितरण के सहायक अभियंता सुमीत निंघोट के साथ धक्कामुक्की करते हुए गालीगलौच व मारपीट करने के मामले में नामजद गोलू अंबाडकर नामक आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश क्र. 5 एस. एस. पाटिल ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक महावितरण के सहायक अभियंता सुमीत दिलीप निंघोट अपने दल के साथ 24 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे नईबस्ती बडनेरा के वरुडा परिसर में बिजली चोरी पकडने हेतु अभियान चला रहे थे. इसी दौरान उन्हें पता चला कि, परिसर के व्यंकटेश बालाजी नगर में रहनेवाले गोलू उर्फ सूरज पांडुरंग अंबाडकर (40) के घर पर विद्युत मीटर नहीं है और वह महावितरण की लघु दाब विद्युत वाहिनी पर हूक डालकर बिजली चोरी कर रहा है. जिसके चलते महावितरण का दल गोलू अंबाडकर के यहां कार्रवाई करने हेतु पहुंचा और विद्युत वाहिनी पर डाले गए हूक व तार को जब्त किया. यह देखते ही गोलू अंबाडकर ने सहायक अभियंता निंघोट के साथ धक्कामुक्की करते हुए उन्हें देख लेने की धमकी दी. यह पूरी घटना साथ मौजूद महावितरण कर्मियों ने अपने मोबाइल में कैद की थी. साथ ही इसे लेकर बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पश्चात बडनेरा पुलिस ने मामले की जांच-पडताल करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए गोलू अंबाडकर को सरकारी कामकाज में बाधा डालने तथा सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले का दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अभियोक्ता एड. प्रफुल तापडीया ने सफल पैरवी की. जिन्हें पैरवी अधिकारी के तौर पर मपोका उज्वला झाडे ने सहयोग दिया.