… अंतत: राजापेठ थाने में दर्ज हुआ मामला
राजापेठ आरओबी पर बिना अनुमति की गई थी पुतले की स्थापना
* मनपा के अतिक्रमण पथक प्रमुख ने दर्ज करायी शिकायत
अमरावती/दि.17– स्थानीय राजापेठ रेलवे ओवरब्रिज पर विगत 11 व 12 जनवरी की आधी रात छत्रपति शिवाजी महाराज का आदमकद पुतला स्थापित किया गया था. जिसे लेकर चार दिनों तक बडे पेशोपेश व असमंजस वाली स्थिति बनी रही और चार दिन बाद कार्रवाई करते हुए रविवार को तडके 3 बजे इस पुतले को मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा कडे पुलिस बंदोबस्त के बीच राजापेठ आरओबी से हटा दिया गया. इसके साथ ही मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा इसे लेकर राजापेठ पुलिस थाने में बाकायदा एक शिकायत दर्ज करायी गयी. जिसके आधार पर राजापेठ पुलिस थाने द्वारा फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया.
इस संदर्भ में मनपा की ओर से दर्ज करायी गई शिकायत में कहा गया कि, विगत 11 व 12 जनवरी की मध्यरात्री में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा राजापेठ उडान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लाकर स्थापित की गई. जिसके लिए मनपा प्रशासन से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी. चूंकि यह पुतला अनधिकृत तरीके से लगाया गया है. अत: इसे अतिक्रमण का मामला मानते हुए संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाये. इस शिकायत के आधार पर राजापेठ पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 447 तथा महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लानिंग एक्ट की धारा 54 के तहत अपराध दर्ज किया है. ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि, इस मामले में बतौर आरोपी किन-किन लोगों को नामजद किया जाता है.
बता दें कि, इस पुतले की स्थापना होने के साथ ही सबसे पहले युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक व विधायक रवि राणा ने राजापेठ आरओबी पर पहुंचकर इस पुतले का पूजन किया था. साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पुतला स्थापित किये जाने की जानकारी देते हुए इसका समर्थन भी किया था. साथ ही पुतले को अब इसी स्थान पर रखने हेतु मनपा मुख्यालय पहुंचकर मनपा पदाधिकारियोें के साथ एक बैठक भी की थी. वहीं गत रोज पुतले को हटाये जाने की कार्रवाई करने के साथ ही शहर पुलिस द्वारा विधायक रवि राणा व उनकी पत्नी तथा जिले की सांसद नवनीत राणा को शंकर नगर स्थित उनके आवास पर 24 घंटेे के लिए नजरबंद कर दिया गया. साथ ही साथ युवा स्वाभिमान पार्टी के कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओें को भी ऐहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया. किंतु इनमें से किसी के भी खिलाफ अबतक अनधिकृत रूप से पुतला स्थापित किये जाने को लेकर नामजद नहीं किया गया है, लेकिन अब चूंकि इस मामले को लेकर मनपा की शिकायत पर अपराध दर्ज हो चुका है. ऐसे में इस मामले में किन-किन लोगों को नामजद किया जाता इस ओर सभी की निगाहे लगी हुई है.
* आठ आरोपियों को गाडगेनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार
वहीं रविवार की मध्यरात्री जिलाधीश कार्यालय के समक्ष बगैर अनुमति के लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे का पुतला लगाया जा रहा था, तभी वहां पर मौजूदा कुछ लोगों ने मौजूद पुलिस कर्मियोें के साथ गालीगलौज करते हुए कार्यालय में आकर जान से मारने की धमकी दी. पश्चात पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉ. रूपेश खडसे, दादासाहब क्षिरसागर, पंकज जाधव, सुमित कलाने, गौरव गवली, आकाश खडसे, सुरेश गवली, कैलाश स्वर्गे के खिलाफ धारा 447, 504, 506, 143, 147 भादंवि के तहत अपराध दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर समझ पत्र के तहत रिहा किया है.