अमरावती/दि.14– फौजदारी केसस की सुनवाई दौरान जांच अधिकारी और अमलदार को न्यायालय में उपस्थित रहने पर योग्य गणवेश में हाजिर रहना अनिवार्य किया गया है. इस बारे में राज्य पुलिस महासंचालक का आदेश आज जारी हुआ हैं. आदेश पर विशेष पुलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे के दस्खत है. पुलिस कर्मी अदालतों में आरोपी को लेकर अथवा किसी पेशी पर कई बार सिवील ड्रेस (रंगबिरंगी कपडों) में उपस्थित हो जाते. ऐसे मामले बढने पर न्यायालय ने कडी नाराजगी व्यक्त की थी. जिसके बाद सभी कागजात के साथ समय पर और गणवेश में उपस्थित रहने का आदेश कोई 11 साल पहले दिया गया था. उपरांत हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में सुनवाई दौरान पुलिस अधिकारियों के सिविल ड्रेस में उपस्थित रहने पर स्पष्ट शब्दों में नाराजगी जताई. अनुशाासनप्रिय पुलिस बल की दृष्टि से उपरोक्त मुद्दा गंभीर रहने की बात भी कोर्ट ने कही थी. कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में महासंचालक का आदेश जारी हुआ हैं. जिसमें नियम 86 और भाग-1 का उल्लेख कर पुलिस अधिकारियों को विविध प्रसंगों पर धारण किए जाने वाले गणवेश के बारे में स्पष्ट प्रावधान रहने का भी जिक्र किया गया है. कोर्ट में हाजिर रहते समय अब पुलिस अधिकारी टी-शर्ट, जिन्स पेंट अथवा रंगबिरंगी कपडे नहीं पहन सकेंगे. सौम्य कपडों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.