अमरावती

विद्यापीठ कानून का अभाविप ने जताया निषेध

तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को भेजा निवेदन

अमरावती/ दि.11– महाराष्ट्र सरकार व्दारा विद्यापीठ कानून 2016 में बदल करने का निर्णय लिया गया था. निर्णय लेने के पूर्व किसी प्रकार की चर्चा न कर कानून में बदल कर विद्यापीठ कानून पारित भी किया गया जिसका अभाविप व्दारा निषेध व्यक्त किया गया.
अभाविप महानगर व्दारा तहसीलदार के मार्फत राज्यपाल को निवेदन भिजवाया गया तथा महानगर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य, पालक व कर्मचारियों के हस्ताक्षर लिए गए. सरकार व्दारा विद्यापीठ कानून को वापस नहीं लिया गया तो अभाविप व्दारा राज्य सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी गई ऐसी जानकारी अभाविप के कार्यालय मंत्री रोहण देवर्षी ने प्रेस विज्ञप्ती व्दारा दी.

 

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