शहर मेें नॉयलॉन मांझे का प्रयोग प्रतिबंधित
सीपी रेड्डी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
अमरावती /दि.28– प्रतिवर्ष 14 व 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बडी धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस अवसर पर लोगबाग बडे पैमाने पर पतंगबाजी भी करते है. जिसके लिए नॉयलॉन यानि चाइना मांझे का जमकर प्रयोग होता है. परंतु रासायनिक प्रक्रिया के जरिए बनाये जाने वाले इस नॉयलॉन मांझे की चपेट में आकर कई लोगों के साथ हादसे घटित होते है और इस मांझे की वजह से गला कटने, चेहरा विदृक होने, नाक, कान व गाल पर गंभीर जखम होने की संभावना बनी रहती है. जिसे ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने आगामी वर्ष में मनाये जाने वाले मकर संक्रांति पर्व के कालावधि के दौरान अमरावती शहर में नॉयलॉन मांझे की निर्मिति व खरीदी-विक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.
इस संदर्भ में जारी अधिसूचना में सीपी रेड्डी की ओर से कहा गया कि, अमरावती शहर के नागरिकों व व्यवसायियों द्वारा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन तरीके से नॉयलॉन मांझे की बिल्कुल भी खरीदी-विक्री न की जाये, यदि ऐसा किया जाता है और किसी के भी पास नॉयलॉन मांजा बरामद होता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 28 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा.