* लोणी थाना क्षेत्र के सार्सी खेत परिसर में अज्ञात की लाश मिलने का मामला
अमरावती/ दि. 12- लोणी पुलिस थाना क्षेत्र के सार्सी खेत परिसर में विगत 14 फरवरी 2013 को अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने के मामले में हत्या के आरोपी विकास विनायक यादव को जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपी की ओर से एड.प्रशांत भेलांडे ने दलीले पेश की.
दोषारोपपत्र के अनुसार विगत 14 फरवरी 2013 को लोणी पुलिस थाना क्षेत्र के सार्सी स्थित एक खेत में अज्ञात व्यक्ति की लाश क्षतविक्षत अवस्था में पडी होने की सूचना लोणी पुलिस को मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पंचनामा किया. अज्ञात व्यक्ति की लाश को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना की. घटनास्थल से पुलिस ने मैक्ववील कंपनी की हाथ घडी, जुते और एसबीआई लाईफ इंश्युरेन्स का कार्ड बरामद किया. हत्या और सबुत मिलने पर पुलिस ने दफा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात शुरु की. इसके बाद मध्यप्रदेश के बैतुल स्थित कोठीवाला विहार निवासी अजेंद्र सोनी के रुप में शिनाख्त की. उसकी हाथ घडी से मृतक की पत्नी ने उसके पति को पहचाना था. बैतुल पुलिस थाने में अजेंद्र सोनी के लापता होने की शिकायत भी दर्ज थी. अजेंद्र की पत्नी ने बताया था कि, उसके पति विकास यादव के साथ बैतुल से एकसाथ निकले थे. उस बयान के आधार पर लोणी पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार किया था. अदालत में आरोपी ने अपना अपराध कबुल करते हुए यह मामला रुपए के लेन-देन का बताते हुए उसने लोहे की रॉड से हमला कर हत्या करने का बयान दिया. इतना ही नहीं तो अजेंद्र की लाश को पेट्रोल डालकर जलाने की बात कबुल की. इस मामले में सरकारी वकील ने 10 गवाहों के बयान लिये. जिला अदालत के न्यायमूर्ति एस. एस. अडकर की अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से एड. प्रशांत भेलांडे ने दलीले पेश की. अदालत को दिये विभिन्न तर्को के बाद अदालत ने आरोपी विकास विनायक यादव को सबूतों के अभाव में हत्या के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया.