विनोद शिवकुमार को हाईकोर्ट से मिली जमानत
अमरावती/दि.15 – मेलघाट में हरिसाल की वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण की आत्महत्या के मामले में आरोपी आईएफएस अधिकारी विनोद शिवकुमार को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सशर्त जमानत दी है. शिवकुमार को हर दूसरे और चौथे शनिवार को धारणी पुलिस थाने में हाजरी लगाने का आदेश है. उसे पासपोर्ट भी पुलिस थाने में जमा करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दिये है. उल्लेखनीय है कि अमरावती जिले की हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण ने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताडना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने एक सुसाईड नोट लिखा था. जिसके आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था. इसमें विनोद शिवकुमार और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी को आरोपी बनाया गया है. मामले में आरोपी की ओर से एड. फिरदोस मिर्जा ने पक्ष रखा है.
फरियादी से तीन सप्ताह में जवाब मांगा
निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी ने अपने उपर दर्ज मामला रद्द करने के लिए मुुंंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है. इसपर फरियादी राजेश मोहिते को जवाब प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है. मामले में राज्य सरकार जवाब प्रस्तुत कर चुकी है.