अमरावती

विशाल जयस्वाल पोस्को एक्ट के आरोप से बरी

एड पराग ठाकरे की सफल दलील

अमरावती प्रतिनिधि/दि.22 – विद्यमान प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती उर्मिला जोशी की अदालत ने आरोपी विशाल जयस्वाल को धारा 323, 294, 354 ड तथा बालकों के लैगिंक अत्याचार से संरक्षण अधिनियम 2012 की कलम 12 के आरोप से निर्दोष मुक्त किया है.
इस्तगासे के अनुसार 15 जनवरी 2016 को स्थानीय कैम्प परिसर के एक महाविद्यालय में पढने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लडकी की मां ने शिकायत दी थी. आरोपी विशाल उसकी बेटी ट्यूशन को जाते समय हमेशा उसके पीछे फोर व्हीलर गाडी ले जाकर उसके साथ फे्रंडशीप करने की मांग करता था और उसे छेडता था. साथ ही वह इस नाबालिग लडकी के भाई और मित्रों को भी लडकी को उठाकर ले जाने की धमकी देता था. पीडिता के माता, पिता व भाई को गालीगलौच करता था. इस कारण उन्होंने खोलापुरी गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी. इस शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. मामले पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों का परिक्षण किया. इस मामले में सुनवाई के दौरान ठोस सबुतों के अभाव में आरोपी के खिलाफ आरोप सिध्द नहीं हो पाये. जिससे न्यायालय ने विशाल जयस्वाल को निर्दोष मुक्त करने के आदेश 19 जनवरी को दिये है. बचाव पक्ष की ओर से एड.पराग ठाकरे ने काम संभाला और उन्हें एड. प्रीति मेटे व एड. नरेश सोनी ने सहयोग किया.

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