पश्चिम विदर्भ को गौण खनिज वसूली का 441 करोड रुपए का टार्गेट
31 मार्च तक सरकार ने दी डेडलाइन
अमरावती/दि.11– पश्चिम विदर्भ को राज्य सरकार द्वारा गौण खनिज की वसूली का 441 करोड रुपए का टार्गेट दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा जिलानिहाय टार्गेट दिए जाते है. राज्य सरकार की तिजोरी में हजारों करोड रुपए का राजस्व जमा करने में गौण खनिज से की जानेवाली वसूली सार्वधिक है. साल 2024-25 के वित्तिय वर्ष के लिए पश्चिम विदर्भ को 441 करोड रुपए का टार्गेट दिया गया है. 31 मार्च तक पश्चिम विदर्भ को वसूली करनी होगी.
केंद्र सरकार के खान व खनिज अधिनियम के अनुसार गौण खनिज संबंधी राजस्व वसूलने का अधिकार राज्य को दिया गया है. इसके अनुसार केंद्र शासन ने साल 2024-25 में गौण खनिजो के मालिकाना अधिकार रखनेवालों से वसूली के उद्देश्य से राज्य स्तर पर टार्गेट फिक्स किए गए है. इस साल इस टार्गेट को संबंधित विभाग द्वारा जिलानिहाय वितरीत किया गया है. संबंधित गौण खनिज के लिए बजट 2023-24 में विभागों में पर्यावरण शुल्क व अन्य प्रकार से वसूली की रकम मनपा, नगर परिषद, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र अनुसार जमा करने की सूचना दी गई है. उक्त टार्गेट को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है. तय टार्गेट पर नियंत्रण रखने के लिए विगत माह की मासिक रिपोर्ट अगले माह की 10 तारीख तक नागपुर स्थित भूविज्ञान व खनिकर्म संचनालय संचालक तक पहुंचानी होगी. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि, जिस जिले से रिपोर्ट नहीं आएगी, उस जिले के खनिकर्म अधिकारी व संबंधित उपजिला अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे.
एसडीओ पर दक्षता पथक की समीक्षा करने की जिम्मेदारी गौण खनिज अवैध उत्खनन व अनाधिकृत तरीके से उसका परिवहन करने के मामले बढ रहे है. इसके चलते मंजूरी की तुलना में ज्यादा उत्खनन नहीं होगा. इसका सख्ती से ध्यान रखा जाए. इसी प्रकार गौण खनिज उत्खनन स्थल का समय-समय पर मुआयना करने व उत्खनन की इटीएस मशीन द्वारा नामजोंख करने और विना अनुमति गौण खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए उपाययोजना बनाने के निर्देश एसडीओ को दिए गए है.