अमरावतीमहाराष्ट्र

‘बीएच’ सीरिज के नंबर हेतु क्या होते है नियम?

राज्य बदलने के बाद भी वाहन क्रमांक होता है वही

* अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए बडी राहत
अमरावती/दि.13– अपनी नौकरी अथवा कामकाज के चलते हमेशा ही एक राज्य से दूसरे राज्य के तबादला होने वाले अधिकारियों को अक्सर ही कई समस्याओं का सामना करना पडता है. इसमें सबसे बडी समस्या यह होती है कि, एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला होने पर उन्हें अपने वाहन क्रमांक के पंजीयन को बदलवाना पडता है, लेकिन अब भारत सरकार ने इस समस्या का भी एक समाधान खोज निकाला है. जिसके चलते अब बीएच सीरिज की नंबरप्लेट हासिल करने पर वाहन क्रमांक को बार-बार बदलवाने की जरुरत ही नहीं पडेगी.

विशेष उल्लेखनीय है कि, सडक परिवहन व महामार्ग मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार बीएच सीरिज ऐसे की लोगों के लिए शुरु की गई है, जो अलग-अलग कामों के निमित्त अक्सर ही एक राज्य से स्थलांतरीत होकर दूसरे राज्य में जाते है. इसके तहत मुख्य तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित संरक्षण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष प्राधान्य देने का प्रावधान किया गया है. जिन्हें तबादले पश्चात किसी नये राज्य में पहुंचने पर अपने वाहन को दुबारा पंजीकृत कराने की झंझट से छुटकारा मिलेगा.

* क्या है बीएच सीरिज नंबर?
– बीएच सीरिज की खासियत यह है कि, इस सीरिज के वाहन भारत के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोकटोक के यात्रा कर सकेंगे.
– किसी नये स्थान पर हस्तांतरण अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने हेतु ऐसे वाहनों को नये पंजीयन व एनओसी की जरुरत नहीं पडेगी.
– फिलहाल किसी एक राज्य की सीरिज वाले क्रमांक के वाहन को किसी दूसरे राज्य में चलाने हेतु एनओसी हासिल करने व दोबारा पंजीयन करवाते हुए नया नंबर लेने की प्रक्रिया का पालन करना होता है. इस झंझट से बीएच सीरिज वाली नंबरप्लेट रहने वाले वाहनों को छुटकारा मिल जाएगा.

* बीएच सीरिज का नंबर लेने की क्या है प्रक्रिया?
– पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वाहन मालक को बीएच सीरिज की नंबरप्लेट मिलती है.
– इसके अलावा इस हेतु आवेदन करने के लिए सबसे पहले केंद्रीय भुतल परिवहन एवं महामार्ग वाहन पोर्टल पर लॉग इन करना होता है.
– साथ ही नया वाहन खरीदते समय डिलर के जरिए भी बीएच सीरिज की नंबरप्लेट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है.

* कौन ले सकता है बीएच सीरिज का नंबर?
– सरकारी कर्मचारियों के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी भी बीएच सीरिज का लाभ ले सकते है.
– 4 से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय रहने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इसका लाभ मिल सकता है.

बीएच सीरिज का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों सहित अलग-अलग राज्यों में तबादला होने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा. बीएच सीरिज का क्रमांक पूरे देशभर में लागू होता है. इसके लिए आरटीओ के पास बीएच सीरिज के क्रमांक सहित अन्य बातों के लिए आवश्यक शुल्क अदा करना होता है. जिसके उपरान्त प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आवश्यक कर अदा करना अनिवार्य है.
– सिद्धार्थ ठोके,
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
अमरावती.

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