एम्बुलेंस का फीटनेस है क्या?
अमरावती/दि. 27– वाहन योग्यता प्रमाणपत्र (फीटनेस सर्टिफिकेट) मिलने के लिए वाहन चालक को काफी समय प्रतीक्षा नहीं करनी पडेगी. वाहन का पंजीयन जिस आरटीओ कार्यालय में किया गया वहीं फीटनेस प्रमाणपत्र मिलने की शर्त शिथिल करने का निर्णय लिया गया है. अब पडोसी आरटीओ कार्यालय अथवा फीटनेस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने की तिथि को संबंधित वाहन जहां सफर करता हो उस क्षेत्र के आरटीओ कार्यालय से प्रमाणपत्र मिलने की छूट देने का निर्णय लिया गया है. एम्बुलेंस वाहन को भी यह सर्टिफिकेट लेना ही पडता है. केवल ट्रांसपोर्ट (टी) और नॉन ट्रांसपोर्ट (एनटी) वाहनों को यह प्रमाणपत्र मिलने के लिए नियम व कालावधि अलग-अलग है.
* दुर्घटना टालने नियमित जांच हो
एम्बुलेंस यह वाहन मरीजों की सेवा से संबंधित है. इस कारण निजी रहे अथव शासकीय ऐसी दोनों एम्बुलेंस की नियमित जांच हो. चालक व्दारा इसके लिए प्रयास करना समय की आवश्यकता है.
* 385 एम्बुलेंस जिले में
अमरावती के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में निजी व शासकीय ऐसी दोनों तरह की 385 एम्बुलेंस वाहनों का पंजीयन रहने की जानकारी है. अत्यावश्यक सेवा में आती रहने से इन वाहनों की रफ्तार की मर्यादा नहीं रहती. चालक उसकी सुविधा के मुताबिक वाहन चलाता है, ऐसा अमरावती आरटीओ अधिकारी ने कहा.
* 10 प्रतशित एम्बुलेंस के पास नहीं फीटनेस प्रमाणपत्र
अमरावती जिले में 385 एम्बुलेंस है. इसमें से 10 प्रतिशत एम्बुलेंस के पास फीटनेस प्रमाणपत्र रहने की जानकारी है. करीबन 35 से 40 वाहनों की फीटनेस जांच नहीं हुई है, ऐसा आरटीओ कार्यालय से बताया गया है.
* जांच करना अनिवार्य
नॉन ट्रांसपोर्ट प्रकार में आनेवाली एम्बुलेंस 15 साल बाद एक बार और पश्चात 5 साल के अंतर से फीटनेस सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है. ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस प्रकार में 2 साल बाद जांच करना अनिवार्य है.
– आर.टी. गिते,
आरटीओ अमरावती