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बूस्टर डोज की क्या है नीति?

हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा सवाल

* दस दिन के भीतर जवाब देने को लेकर दिया निर्देश

मुंबई/दि.22- कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज देने के संदर्भ में क्यां नीतियां तय की गई है, इसे लेकर आगामी दस दिनों के भीतर अपना जवाब पेश करने का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार सहित मुंबई महानगरपालिका को दिया गया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई के समय वरिष्ठ नागरिकों व फ्रंटलाईन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा गाईडलाईन तय किये जाने की जानकारी केंद्र सरकार की ओर से एड. आदित्य ठक्कर ने मुख्य न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ को दी.
कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की तेज रफ्तार को देखते हुए सभी नागरिकोें को बूस्टर डोज लगाया जाये, विशेषकर जिन नागरिकोें ने विगत मार्च माह में कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लिया था. उन्हें पहली प्राथमिकता के साथ बूस्टर डोज लगाया जाये, इस आशय की मांगवाली जनहित याचिका पेशे से वकील रहनेवाले धृति कपाडिया व कुणाल तिवारी ने हाईकोर्ट में दायर की है. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार सहित मुंबई महानगर पालिका को उपरोक्त निर्देश देते हुए सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया.

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