अमरावती / दि. ९-आरटीई नुसार २५ प्रतिशत शाला प्रवेश के लिए बालकों की उम्र निश्चित करने संदर्भ में राज्य के प्राथमिक शिक्षा संचालनालय ने निर्देश जारी किए है. इसमें १ ली कक्षा में बालकों को प्रवेश देना है तो बालक की आयु ६ साल पूर्ण होनी चाहिए. इस संबंध में सूचना भी निर्गमित की है. बालकों को कौनसी उम्र में स्कूल में प्रवेश देना है, इस पर अलग-अलग राय होती है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ६ वर्ष आयु पूर्ण करने वाले बालकों को ही कक्षा १ ली में प्रवेश देने कहा है. इसके पूर्व ६ वर्ष आयु से कम बालकों को भी स्कूल में प्रवेश जा रहा था.
* क्या है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश?
जिन बालकों की उम्र ६ साल पूर्ण है. ऐसे ही बच्चों को कक्षा १ ली में प्रवेश देने के निर्देश करने वाले शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्य सरकार को दिए है. इसका कडाई से पालन करने की सूचना दी गई है.
* क्या है सही उम्र?
कम उम्र में कक्षा १ ली प्रवेशित होने वाले बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में पीछे रहते थे. इसलिए केंद्र ने घोषित किए मुताबिक ६ वर्ष आयु की नियम सही है.
* क्या कहते है शिक्षाविद
नई शैक्षणिक नीति के अनुसार संपूर्ण देशभर में ६ साल पूर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं को ही कक्षा १ ली में प्रवेश देने का जो नियम केंद्र ने किया है, वह उचित ही है.
-नितीन तायडे, शिक्षातज्ञ
* क्या कहते है मनोवैज्ञानिक
६ वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालकों को कक्षा १ ली प्रवेश देने का निर्णय उचित है. इस उम्र तक उनका मानसिक और बौद्धिक विकास हुआ होता है. सही-गलत क्या है, यह वे समझ सकते है. इसलिए अभिभावकों ने ६ वर्ष पूर्ण होने से पूर्व छात्रों को कक्षा १ ली में प्रवेश दिलाने का आग्रह नहीं करना चाहिए.
-डॉ. स्वाति सोनोने
मनोविकार विशेषज्ञ