अमरावती/दि.16- किसी समय सरकारी सस्ते राशन की दुकानों में राशन के अनाज के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री करना मना था. किंतु राज्य सरकार ने 9 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए राशन दुकानों में चायपत्त्ती, कॉफी पाउडर व सैम्पू जैसी वस्तुएं बेचने को अनुमति दी. लेकिन इस आदेश में पूरी तरह स्पष्टता नहीं रहने के चलते अब भी राशन दुकानों में चायपत्ती व कॉफी पाउडर बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं है.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, राशन दुकानों में सरकारी राशन के अलावा अन्य वस्तुओं को बेचने की अनुमति मिलने हेतु खुद राशन दुकानदारों द्वारा मांग उठाई जा रही थी. जिसके अनुसार उन्हें यह अनुमति प्रदान की गई. जिसके तहत उन्हें बाजारभाव के अनुसार चाय, कॉफी, शैम्पू व टूथपेस्ट जैसी वस्तुएं बेचने की अनुमति दी गई है. किंतु अब तक इस आदेश पर कोई अमल नहीं हुआ है.
यद्यपि यह निर्णय सरकारी स्तर पर हुआ है, किंतु इस पर अमल करना राशन दुकानदारों पर निर्भर है. उन्हें तय करना होगा कि, वे सरकारी राशन के अलावा अन्य कोई वस्तुएं बेचना चाहते है अथवा नहीं, यह जिम्मेदारी हम पर नहीं है.
– डी. के. वानखडे
डीएसओ
* राशन के अलावा और क्या मिलेगा
राशन के अनाज के साथ-साथ सरकारी राशन दुकानों में साबुन, शैम्पु, चायपत्ती व कॉफी पाउडर जैसी वस्तुएं बेचने की अनुमति दी गई है. सरकारी राशन दुकानों में यह वस्तुएं बाजारभाव से बेची जा सकेगी. वही इन वस्तुओं की बिक्री से राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं रहेगा, ऐसा इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है.
जिले में राशन दुकानें – 1,914
कुल कार्ड संख्या – 25,64,297
अंत्योदय – 4,81,270
प्राधान्य कुटूंब – 13,77,277