वाहन चलाते समय कौन से दस्तावेजों का साथ रहना जरुरी?
अमरावती/दि.27– दुपहिया अथवा चारपहिया वाहन से यात्रा करते समय वाहन से संबंधित कुल दस्तावेजों को साथ में रखना आवश्यक होता है. ऐसा करना नियमानुसार जरुरी होता है और ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक को कभी भी चालान भरना पड सकता है. यातायात पुलिस द्वारा अक्सर ही जांच पडताल के दौरान वाहनों के दस्तावेज देखे जाते है. ऐसे समय कौन कौन से दस्तावेज साथ में रहने चाहिए, जिसकी जानकारी रहना बेहद आवश्यक है.
* कौन से दस्तावेज जरुरी?
– ओरिजनल दस्तावेज
वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र (आरसी), वाहन चलाने का परवाना (ड्रायविंग लाईसेंस), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी)
– झेरॉक्स कॉपी ग्राह्य नहीं
वाहन का बिमा प्रमाणपत्र आरसी बुक, ड्रायविंग लाईसेंस व पीयूसी के ओरिजन दस्तावेज साथ रखने होते है. इन दस्तावेजों की झेरॉक्स कॉपी को ग्राह्य नहीं माना जाता है और ओरिजनल दस्तावेज नहीं रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है.
– मोबाइल लॉकर
मोबाइल पर डिजी लॉकर में रहने वाले वाहनों के दस्तावेजों को ग्राह्य माना जाता है. इसे यातायात पुलिस द्वारा मान्य नहीं किए जाने वाहन चालक की शिकायत पश्चात 3 माह की सजा का प्रावधान है.
* किस दस्तावेज के लिए क्या कार्रवाई?
– लाईसेंस
वाहन चलाने का लाईसेंस वाहन चालक के पास रहना बेहद आवश्यक है. लाईसेंस नहीं रहने वाले आरटीओ द्वारा 5 से 10 हजार तक दंड लगाया जा सकता है.
– आरसी बुक
आरसी बुक को एक तरह से वाहन की आत्मा कहा जाता है. जिसमें वाहन का वर्ग, प्रयोग की मर्यादा, इंजिन क्रमांक व चेसिस की जानकारी रहती है. आरसी बुक नहीं रहने पर आरटीओ द्वारा 2 हजार रुपए तक दंंड लगाया जा सकता है.
– पीयुसी
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र का वाहन के साथ रहना बेहद आवश्यक होता है. दुपहिया या चारपहिया वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं रहने पर आरटीओ द्वारा 5 से 10 हजार रुपए का दंड लगाया जा सकता है.
* परिवहन विभाग की गाइड लाइन के अनुसार दुपहिया व चारपहिया वाहनों के साथ ही उनके तमाम जरुरी दस्तावेजों का रहना बेहद आवश्यक होता है. इन दस्तावेजों के नहीं रहने पर विविध प्रकार के दंड का प्रावधान भी है. जिसके अनुसार वाहन चालकों से दंड की रकम वसूल की जाती है.
– आरटी गीते,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
अमरावती.