फ्लैट अथवा मकान की खरीदी करते समय एजेंट के पास ‘रेरा’ प्रमाणपत्र देखे?
कानून लागू होने से पंजीयन करना हुआ अनिवार्य
अमरावती/दि. 29– संपत्ति खरीदी-बिक्री व्यवहार में पारदर्शिता लाने के लिए ‘महारेरा’ का कानून लागू किया गया है. कमीशन के आधार पर संपत्ति की खरीदी अथवा बिक्री कर देने वाले एजेंटों को महारेरा के पास पंजीयन करना अनिवार्य है. इस कारण अब इन एजेंटों से होने वाली जालसाजी बाबत कानूनी गुहार भी मांगी जा सकेगी. पंजीकृत एजेंटों को महारेरा प्रमाणपत्र दिया जा रहा है.
इस कारण संपत्ति खरीदी करने समेत संपत्ति बिक्री करने वाले नागरिकों की भी आर्थिक धोखाधडी टाली जा सकेगी. पंजीकृत व सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किए एजेंट के जरिए ही संपत्ति खरीदी करने का आहवान महारेरा ने ग्राहकों को किया है. राज्य शासन व्दारा लिए गए इस निर्णय के कारण संपत्ति की खरीदी-बिक्री कर देने वाले एजेंट को पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है.
* एजेंटों को प्रमाणपत्र अनिवार्य
महारेरा की तरफ से रियल इस्टेट एजेंट के रुप में व्यवसाय करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य है. निर्माण व्यवसायिकों के पास भी यह प्रमाणपत्र रहना अनिवार्य है. अमरावती शहर समेत ग्रामीण इलाकों में नए गृह प्रकल्पों के काम भारी मात्रा में हो रहे हैं. रियल इस्टेट एजेंटों की संख्या 35 के करीब है.
* प्रमाणपत्र नहीं रहा तो?
संपत्ति की खरीदी अथवा बिक्री कर देने वाले एजेंटों को महारेरा के पास पंजीयन करना अनिवार्य है. वैसा प्रमाणपत्र भी साथ रखना आवश्यक है अन्यथा संबंधितों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.
* रेरा का प्रमाणपत्र कैसे निकाले?
– रेरा का प्रमाणपत्र मिलने के लिए ऑनलाइन फार्म भरकर प्रशिक्षण महारेरा मान्यता प्राप्त संस्था के जरिए इसे पूर्ण करना आवश्यक है.
-प्रशिक्षण के बाद शासन की तरफ से चयनीत की गई संस्था के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है. यह परीक्षा उत्तीर्ण रहना आवश्यक है.