अमरावती

गणपति पंडाल डालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक?

झोन के पास जिम्मेदारी, सहायक आयुक्त व उपअभियंता देंगे भेंट

* झोन के पास जिम्मेदारी, सहायक आयुक्त व उपअभियंता देंगे भेंट
अमरावती /दि.22– आगामी 19 सितंबर से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है. जिसके लिए पूर्व तैयारियां अब रफ्तार पकड चुकी है. यद्यपि गणेशोत्सव के शुरु होने में अभी एक माह का समय शेष है. परंतु विविध अनुमतियां प्राप्त करने के लिए गणेशोत्सव मंडलों द्बारा दस्तावेजों को जोडना शुरु कर दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि, महानगरपालिका द्बारा इस बार गणेशोत्सव हेतु सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को मंडप की अनुमति देने के लिए एक खिडकी पद्धति से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पर विचार किया जा रहा है. जिसकी चलते सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को शहर पुलिस, यातायात पुलिस व अग्निशमन दल के पास अनुमति हेतु अलग-अलग आवेदन करने की जरुरत नहीं रहेगी. विविध उत्सव अधिकाधिक पर्यावरणपूरक पद्धति से आयोजित किए जाए और इसे लेकर अनुमति की प्रक्रिया भी सहज व सरल हो. इस उद्देश्य से मनपा द्बारा आवश्यक निर्णय लिए जाने की मांग सामने आयी है.

* कौन से दस्तावेज जरुरी
गणेशोत्सव मंडल का पंजीयन प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र व विगत वर्ष की अनुमति का पंजीयन क्रमांक रहना आवश्यक है.

* पंडाल डालने इनकी अनुमति आवश्यक
– पुलिस
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल जिस थाना क्षेत्र में स्थित है, उस पुलिस स्टेशन की अनुमति पंडाल स्थापित करने हेतु आवश्यक है. इसके लिए मंडल के पंजीयन संबंधित दस्तावेज भी देने पडते है.
– मनपा
सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने हेतु मंडप व पंडाल लगाने के लिए महानगरपालिका की अनुमति आवश्यक है. यह अनुमति नहीं रहने पर संबंधित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

* अनुमति के लिए आवेदन कहां व कैसे करें?
– पुलिस
संबंधित पुलिस थाने के पास गणेशोत्सव हेतु पंडाल लगाने के लिए आवेदन करना अनिवार्य एवं बंधनकारक है. आवेदन किए जाने के पश्चात अपने स्तर पर हर तरह की जांच पडताल करने के उपरान्त संबंधित पुलिस थाने द्बारा गणेश मंडप हेतु अनुमति प्रदान की जाती है.
– महानगरपालिका
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्बारा अपने क्षेत्र से संबंधित झोन कार्यालय में गणेशोत्सव हेतु पंडाल व मंडप बनाने के अनुमति प्राप्त करने आवेदन करना अनिवार्य है. इस आवेदन पर आवश्यक विचार विमर्श पश्चात संबंधित झोन के उपअभियंता द्बारा अनुमति दी जाती है.
* सहुलियत के दर पर बिजली
गणेशोत्सव मंडलों को वितरित उपयोग के लिए व्यवसायिक की बजाय घरेलू दरें लगती है. इस हेतु उन्हें अस्थायी स्वरुप में बिजली का मीटर लेना अनिवार्य होता है.

* गणेशोत्सव के लिए पंडाल व मंडप डालने हेतु महानगरपालिका की अनुमति अनिवार्य होती है. संबंधित उपअभियंता द्बारा यह अनुमति दी जाती है और सहायक आयुक्त द्बारा इससे संबंधित आवश्यक जांच पडताल करते हुए मंजूरी प्रदान की जाती है.
– भूषण पुसतकर,
सहायक आयुक्त

* गणेशोत्सव के संदर्भ में संबंधित पुलिस थानों की ओर से मंडप व पंडाल के लिए अनुमति प्रदान की जाती है. जिसके साथ ही 10 दिवसीय गणेशोत्सव पश्चात हम सभी मंडलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विसर्जन की तारीख एवं विसर्जन करने वाले गणेशोत्सव मंडलों की संख्या तय करते है. उसी लिहाज से बंदोबस्त भी लगाया जाता है.
– बाबाराव अवचार,
पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा

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