अमरावती/ दि. 19- वलगांव थाना क्षेत्र के खारतलेगांव स्टैंड के सामने रात 11.50 बजे दुस्साहसी वारदात हुई. हाथों में राप्टर लेकर बीच सडक खडे होकर एक कार को बलात रोका. कार रूकते ही लुटेरे ने ला पैसे निकाल, कहकर कार की खिडकी से सीधे जेब में हाथ डालकर मोबाइल व पैसे निकालने का प्रयास किया. कार चालक ने हाथ को झटका देकर गाडी आगे बढाई. तभी सामने खडे एक लुटेरे ने ड्राइवर साइड का सामने का शीशा राप्टर से फोड दिया. कार चालक जैसे तैसे बिना रूके आगे बढा तो और दो लुटेरे राप्टर लेकर मारने को दौडे. इस तरह खारतलेगांव में बीच सडक 4 लुटेरों ने जबरस्त आतंक मचाया. दूसरे दिन पुलिस में रिपोर्ट के बाद वलगांव पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है. चौथे लूटेरे की सरगर्मी से तलाश शुरू है.
*शराब के नशे में धूत थे
गिरफ्तार आरोपियों में नितिन सुलताने (24), पप्पू डहाके (25), अमोल डहाके (24) का समावेश है. चौथा आरोपी अक्षय चावरे (23) फरार है. यह चारों लुटेरे खारतलेगांव के निवासी है. इस संदर्भ में फरियादी गजानन पूजाजी सरदार (48, दर्यापुर) ने अपने साथ 16 जुलाई की रात 11.50 बजे हुई इस वारदात के सिलसिले में पूरा घटनाक्रम वलगांव पुलिस को बताया है. जिसके अनुसार खारतलेगांव स्टैंड पर लगभग 50 मीटर अंतर पर 25 वर्षीय दो युवक हाथ में लकडी की पटली लेकर बीच सडक खडे नजर आए. दूर से ही कार रोकने का इशारा किया. इस समय कार चालक गजानन सरदार के साथ सवार उनके मित्र संजय सुखदेवराव वांगे व सुरेंद्र मनोहरराव जांभले ने कहा कि रूककर देखते है, क्या माजरा है. जिससे गजानन सरदार कार की स्पीड कम कर रूक गए. खिडकी का शीशा नीचे उतारते ही एक युवक पास में आया और निकाल पैसे, निकाल पैसे कहकर चिल्लाने लगा. खिडकी में से ही हाथ डालकर जेब से मोबाइल और पैसे निकालने का प्रयास किया. गजानन ने तुरंत हाथ को झटका देकर गाडी आगे बढाई. तभी सामने अन्य एक लुटेरे ने कार के सामने का शीशा चकनाचूर कर दिया. कार आगे दौडाने पर और भी 2 लुटेरे सामने खडे थे. चालक गजानन ने गाडी भगाई तो चारो लुटेरे रॉप्टर लेकर पीछे दौडे. दूसरे दिन 17 जुलाई को सुबह 11 बजे फरियादी गजानन सरदार खारतलेगांव फाटे पर पहुंचे. उन्होंने स्टैंड पर इन लुटेरो के बारे में पूछताछ की. तब पता चला कि चारों गांव के ही युवक है और शराब के नशे में राहगीरों को लूटने का गौरखधंधा कर रहे थे. वलगांव पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर चारों को धर दबोचा. उनके खिलाफ धारा 393, 341,427, 34 के तहत मामला दर्ज किया है.