* नये- पुराने रेट का चक्कर
* हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना ?
अमरावती/दि.19-महापालिका द्बारा बडी जद्दोजहद और सियासत के बाद नये हाउस टैक्स रेट को रद्द कर पुरानी दरों पर टैक्स वसूली प्रारंभ की गई है. लोगों को इसी माह नई टैक्स नोटिसेस जारी हुई है. किंतु अब प्रत्येक टैक्स पावती पर मनपा 500- 550 रूपए जुर्माना वसूल कर रही हैं. इस जुर्माने पर प्रसिध्द व्यवसायी अनिल तरडेजा ने एतराज जताया है. तरडेजा ने कहा कि मनपा का जुर्माना वसूली का निर्णय सरासर गलत है. बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश की अवहेलना भी है. जो आदेश अकोला मनपा के संदर्भ में जारी किया गया है. तरडेजा ने सभी से मनपा के जुर्माने की राशि के बारे में आगाह किया है.
जुर्माना नाहक
अनिल तरडेजा ने कहा कि मनपा नाहक प्रत्येक रसीद पर 500-550 रूपए दंड वसूली पर तुली है. जबकि शहरवासी नये और पुराने टैक्स बिल के असमंजस के कारण टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए. जो टैक्स मार्च 2024 में अदा करना था. उसकी वसूली महापालिका अब कर रही है. पुरानी दरों पर टैक्स नोटिस भेजी गई है. भुगतान के लिए जाने पर संपत्ति धारकों से दंड भी वसूला जा रहा है. इस दंड पर ही अनिल तरडेजा ने आपत्ति उठाई है.
राजनेताओं पर भी प्रश्न
संपत्ति धारकों से नाहक दंड वसूली का विरोध करते हुए तरडेजा ने राजनेताओं पर भी सवाल उठाए हैं. तरडेजा का कहना है कि शहर के नेताओं ने पुरानी दरों पर हाउस टैक्स वसूली के दावे किए थे. नये टैक्स रेट रद्द कराने के दावे थे. मनपा जुर्माना किस बात का वसूल कर रही, यह राजनेताओं ने भी स्पष्ट करना चाहिए. विशेषकर उन राजनेताओं को खुलासा करना चाहिए. जो नये टैक्स रेट रद्द करवाने का ढिंढोरा पीट रहे हैं.