परतवाडा/ दि.18 – दर्यापुर थाना क्षेत्र में आने वाले शिवर में चार वर्ष पूर्व वर्ष 2019 में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते पति व्दारा अपनी पत्नी की हत्या के प्रकरण में अचलपुर न्यायालय ने आरोपी पति प्रवीण पोहनकर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है.
जानकारी के मुताबिक शिवरग्राम निवासी प्रवीण पोहनकर और उसकी पत्नी सोनाली के बीच हमेशा की तरह 5 जून 2019 को विवाद हो गया. इस विवाद के चलते प्रवीण ने घर के सामने का दरवाजा बंद कर रसोईघर में रखे सीलबट्टे से पत्नी के सिर पर वार कर खुद को भी जख्मी कर लिया. सोनाली की आवाज सुनकर सास मीरा पोहनकर ने खिडकी से नजर दौडाई तब उसे सोनाली गंभीर अवस्था में दिखाई दी. चिखकर उसने परिसर के नागरिकों को बुलाया. नागरिकों ने दरवाजा तोडकर सोनाली को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. ऐसी शिकायत मृतक सोनाली के भाई संजय शंकर साउरकर ने दर्यापुर थाने में दी. तब पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट अदालत में दाखिल की. इस प्रकरण की अचलपुर जिला व सत्र न्यायाधीश (2) एस. एन. यादव की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने सबूत और वैद्यकीय रिपोर्ट के आधार पर आरोपी प्रवीण पोहनकर को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपए जुर्माना और उम्रकैद की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकारी वकील एड. जी. ए. विचोरे ने काम संभाला.