अचलपुर/दि.29 – अपने घर के आंगण में सोयी पत्नी के सिर पर कुल्हाडी का भरपूर वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार देने वाले किसन जाजू धिकार (कामिदा, तह. चिखलदरा) नामक आरोपी को अचलपुर के जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 आर. बी. रेहपाडे की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
अदालत मेें दायर चार्जशीट के मताबिक 9 जुलाई 2019 को किसन की पत्नी बुकली धिकार रात के समय अपने घर के आंगण में खाट पर सो रही थी. इस समय घरेलू विवाद के चलते संतप्त रहने वाले किसन धिकार ने बुकली धिकार के सिर पर कुल्हाडी का काफी गहरा वार किया. जिसके चलते बुकली धिकार की मौके पर ही मौत हो गई. पश्चात गणाजी बालाजी जामुनकर की शिकायत पर चिखलदरा पुलिस ने किसन धिकार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे अपनी हिरासत में लिया था तथा मामले की जांच के बाद सहायक पुलिस निरीक्षक आकाश शिंदे ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. इस मामले में न्या. आर. बी. रेहपाडे की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा सभी बयानों, सबुतों व अभियोजन पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने किसन धिकार को हत्या के मामले का दोषी करार दिया. साथ ही उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के दंड की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एड. डी. ए. नवले ने युक्तिवाद किया. वहीं पैरवी अधिकारी के तौर पर नापोका गौरव ठाकुर ने उन्हें सहयोग किया.