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आरटीओ अधिकारी गिते ने दिये जांच के आदेश
अमरावती/दि.9 – स्कूल वैन, बस चालक क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बिठा रहे है. फिर से सडक दुर्घटनाएं न दोहराई जाए, विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रादेशिक परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान छेडा है. दोषी पाये जाने पर कडी कार्रवाई किये जाने के आदेश रामभाऊ गिते ने दिये है.
बता दें कि, बुधवार को होलीक्रॉस ज्ञानमाता स्कूल के मुख्य गेट पर एक स्कूल वैन ने एक्टीवा सवार एक महिला को टक्कर मार दी थी. इस वक्त उस स्कूल वैन में क्षमता से अधिक 15 से ज्यादा विद्यार्थी सवार थे. ऐसे में अगर वैन पलट जाती तो बडा अनर्थ हो सकता था. आरटीओ ने इस शिकायत को गंभीरता से लेकर आरटीओ निरीक्षक वैभव गुल्हाने के नेतृत्व में एक जांच दल गठित किया है. स्कूल बस चालक व्दारा क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बिठाकर ले जाया जाता है तो यातायात के नियमों को तोडने वाले स्कूल बस चालक पर आरटीओ की ओर से भारी जुर्माना वसूलने के साथ ही कार्रवाई की जाएगी, इससे नियमों को तोडना काफी महंगा साबित हो सकता है.
बीते दो साल बाद रोजी-रोटी
कोरोना महामारी के चलते बीते दो वर्षों से स्कूल बंद होने के कारण स्कूल बस चालकों के सामने बेरोजागारी की समस्या निर्माण हुई थी. दो रोटी के लाले पड गए थे. अब दो वर्ष बाद फिर से स्कूल खुलने के बाद स्कूल बस चालकों के जीवनयापन का रास्ता खुल गया है. इसके बाद भी शहर में बगैर लाइसेंस के अवैध रुप से स्कूल बसों को क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बिठाकर चलाया जा रहा है. आरटीओ अधिकारी गिते ने स्कूल बस जांच को लेकर आदेश जारी करते हुए अभियान चलाने के निर्देश दिये है.
होगी कडी कार्रवाई
इसके पहले भी स्कूल वैन चालकों की लापरवाही के चलते सडक हादसे हो चुके है. आम विद्यार्थियों की जान के साथ खिलवाड करने वालों को नहीं छोडेंगे. स्कूल बस या वैन चलाने वाले यातायात के नियमों का उल्लंघन करते है तो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. स्कूल बस चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, उचित प्रमाणपत्र, जीवन बीमा, वाहन फिटनेस, वाहन में दमकल यंत्र, फस्टेट बॉक्स जैसे वस्तुए रखना जरुरी है. अगर ओवरसीट चलाते है या नियमों का उल्लेखन करते हुए पाये जाते है तो जुर्माना ठोकने के साथ कडी कार्रवाई की जाएगी.
– रामभाऊ गिते, आरटीओ अधिकारी