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ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कडे प्रतिबंध जारी
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हर जगह पर दिखाना होगा टीकाकरण प्रमाणपत्र
अमरावती/दि.4 – इस समय समूची दुनिया में कहर ढा रहे ओमिक्रॉन स्वरूपवाले कोविड वायरस के दो संक्रमित मरीज भारत में भी पाये जा चुके है. ऐसे में अब प्रशासन काफी हद तक सतर्क हो गया है और कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों को बेहद कडाई के साथ लागू किया जा रहा है. जिसके तहत कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण को सभी के लिए बेहद अनिवार्य किया गया है. ऐसे में अब घर से बाहर निकलने के बाद प्रत्येक स्थान पर कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाना होगा. अत: यह भी कहा जा सकता है कि, जिन लोगों ने अब तक टीकाकरण नहीं कराया है, उन्हें घर से बाहर निकलकर यात्रा करने अथवा बाजार में जाकर खरीददारी करने की अनुमति भी नहीं होगी.
बता दें कि, सरकार की ओर से जारी मार्गदर्शक दिशानिर्देशों के अनुसार जिलाधीश पवनीत कौर ने विगत 1 दिसंबर से कुछ कडे प्रतिबंध जारी किये है. जिन्हें अगले आदेश तक लागू रखा जायेगा. कोविड वायरस के ओमिक्रॉन नामक नये वेरियंट के खतरे को देखते हुए जारी किये गये इस आदेश ूमें टीकाकरण नहीं करवानेवाले लोगों के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही दुकानदार, संस्था व आस्थापना में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रहने पर जिला प्रशासन के पथकों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा बिना मास्क लगाये घुमनेवालों तथा मास्क के नाम पर रूमाल बांधकर घुमनेवाले लोगों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए उपविभागीय अधिकारी स्तर पर जांच पथकों का गठन किया गया है.
टीकाकरण रहने पर ही यात्रा की अनुमति
राज्य सरकार की ओर से जारी मार्गदर्शक निर्देशों के चलते जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगाया है, केवल उन्हें ही यातायात के सार्वजनिक साधनों के जरिये यात्रा करने की अनुमति रहेगी. ऐसे में सरकारी बसों व रेलगाडियों में बिना टीका लगाये किसी भी व्यक्ति के लिए यात्रा करना संभव नहीं होगा. उल्लेखनीय है कि, इन दिनों एसटी कर्मचारियों की हडताल जारी है और इक्का-दुक्का रूटों पर ही सरकारी बस सेवा शुरू है. वहीं अन्य सभी मार्गों पर निजी यात्री बसों व टैक्सियों द्वारा यात्री ढुलाई की जा रही है. किंतु इन निजी वाहनों में इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का जमकर उल्लंघन हो रहा है. जिसकी ओर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा.
रेल्वे स्टेशन पर भी प्रवेश नहीं
इन दिनों रेलगाडियों में जनरल बोगी में बिना आरक्षण यात्रा करना लगभग पूरी तरह से बंद ही हो गया है और यात्रा करने के लिए आरक्षित टिकट रहना अनिवार्य किया गया है. किंतु आरक्षित टिकट रहने के बाद ही रेलगाडी में यात्रा शुरू करने से पहले कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाणपत्र दिखाना आवश्यक किया गया है. इसके बिना रेल्वे स्टेशनों पर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता. साथ ही रेल्वे स्टेशन सहित रेलगाडियों में मास्क व सोशल डिस्टंसिंग का अनिवार्य तौर पर पालन करना होता है.
… अन्यथा दुकानों से नहीं मिलेगा कोई सामान
जिला प्रशासन द्वारा अब दुकानदारों व उनके सभी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है. साथ ही ग्राहकों द्वारा टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने के बाद ही उन्हें सेवा देने को लेकर निर्देश जारी किया गया है. ऐसे में कोविड वैक्सीन का डोज नहीं लगवानेवाले लोगों को दुकानोें से कोई सामान भी नहीं मिलेगा.
रोजाना हो रही 300 टेस्टिंग
जिले में इन दिनों रोजाना 200 से 300 लोगों के थ्रोट स्वैब सैम्पलों को जांचा जा रहा है. किंतु ओमिक्रॉन वेरियंट के खतरे को देखते हुए इस समय रोजाना 400 से 500 टेस्टिंग होनी चाहिए. किंतु दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही लोगबाग अब सर्दी-खांसी व बुखार जैसी समस्या होने पर कोविड टेस्टिंग कराने के लिए आगे नहीं आ रहे. इसके चलते टेस्टिंग की संख्या काफी हद तक घट गयी है.
100 से अधिक केंद्रों पर रोजाना हो रहा टीकाकरण
जिले में इन दिनों रोजाना 100 से अधिक केंद्रों पर कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किया जा रहा है. जिसमें से मनपा क्षेत्र में 15 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है. साथ ही 30 स्थानों पर टीकाकरण शिबिर आयोजीत किये जा रहे है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 25 केंद्रों सहित रोजाना 50 से 60 शिबिरों में टीकाकरण का काम चल रहा है.
– अब तक हुआ टीकाकारण – 24,84,199 (18 वर्ष से अधिक आयुवाले लाभार्थी)
– दोनों डोज ले चुके – 7,70,379
– पहला डोज ले चुके – 17,13,820