अमरावती /दि.16– 5 लाख 80 हजार रुपए का धनादेश अनादरित करने के मामले में स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी क्रमांक-11 की अदालत ने एक महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए आदेश जारी किया कि, वह फिर्यादी को नुकसान भरपाई सहित 7 लाख 75 हजार रुपए अदा करें. यह रकम अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का कारावास भुगतना होगा.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक फिर्यादी महिला तथा हार्वे सभापति कम्पाउंड में रहने वाली महिला आपस में परिचित थी और आरोपी महिला ने अपने व्यक्तिगत काम के लिए फिर्यादी महिला से 27 दिसंबर 2018 को 5 लाख रुपए उधार लिये थे और कुछ ही महिने में रकम लौटाने का वादा किया था. इसकी एवज में आरोपी महिला ने फिर्यादी महिला को अपना धनादेश दिया था, लेेकिन कुछ कारणों के चलते आरोपी महिलाा तय वक्त मेें फिर्यादी महिला को उसकी रकम वापिस नहीं लौटा पायी. जिसके चलते कई बार तगादा लगाने के बाद फिर्यादी महिला ने आरोपी महिला के कहे अनुसार उसके द्वारा दिये गये 5 लाख 80 हजार रुपए के धनादेश को 29 अक्तूबर 2020 को बैंक में जमा कराया, जो दस्तखत में फर्क रहने के चलते अनादरित होकर वापिस आ गया. इसे लेकर फिर्यादी महिला की ओर से दी गई नोटीस का आरोपी महिला द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया.
साथ ही आरोपी महिला ने फिर्यादी महिला को उसकी रकम भी नहीं लौटाई. जिसके चलते फिर्यादी महिला ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपने वकील एड. यज्ञेश शर्मा के जरिए अदालत में अपनी रकम मिलने हेतु गुहार लगाई. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने फिर्यादी के पक्ष को सही पाया तथा आरोपी महिला को आदेशित किया कि, वह फिर्यादी को 7 लाख 75 हजार रुपए वापिस लौटाए, अन्यथा उसे तीन माह का कारावास काटना होगा.