अमरावती

महिला आरोपी को 1 वर्ष कारावास की सजा

बैंक में चेक बाउंस होने का मामला

अमरावती/दि.23 शिकायकर्ता मुकूंद पुसदकर से एक महिला ने 7 लाख रुपए उधार लिए थे. रकम लौटाने के नाम पर महिला ने एसबीआईआरबी वर्धा शाखा का चेक दिया. बैंक में चेक भुनाते वक्त चेक बाउंस हो गया इसकी शिकायत अदालत में की गई. छटवें न्यायदंडाधिकारी की अदालत ने महिला को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास की मूल रकम के साथ नुकसान भरपाई के रुप में रकम अदा होने तक 9 प्रतिशत ब्याज देने की सजा सुनाई.
शिकायकर्ता मुकूंद पुसदकर की ओर से एड. अतुल भेरडे ने अदालत में मामला दायर किया. अदालत में अंतिम सुनवाई के समय शिकायतकर्ता की ओर से एड. अतुल भेरडे व आरोपी की ओर से एड. अदामे ने दलिले पेश की. अदालत ने दोनो पक्षो की जिरह सुनने इसी तरह शिकायतकर्ता ने दिए खुद की गवाही व दस्तावेजों के आधार पर तथा आरोपी उसके खिलाफ लगा दोष खंडन न करने के कारण छटवें न्यायदंडाधिकारी पी.एस. भंडारी की अदालत में आरोपी महिला को धारा 138 निगोशिएबल इन्स्टूमेंंट्स एक्ट के तहत 1 वर्ष कारावास व नुकसान भरपाई के रुप में चेक की रकम 7 लाख व नोटिस मिलने से लेकर वह रकम अदा करने तक 9 प्रतिशत उस रकम का ब्याज और वह रकम वसूल होने तक ब्याज नहीं दिया तो 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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