* न्यायदंडाधिकारी ने दिये 7 लाख रुपए देने के आदेश
अमरावती/ दि.28 – हाथ उधारी के लिए 7 लाख रुपए वापस लौटाते समय एसबीआई बैंक आर्वी शाखा का चेक बाउन्स हो गया. इस मामले में छटवें न्यायदंडाधिकारी पी.एच.भंडारी की अदालत ने आरोपी महिला मंदा नागोराव गव्हाणे को एक वर्ष कारावास और चेक की रकम 7 लाख रुपए, रकम न देने पर अतिरिक्त तीन माह कारावास की सजा सुनाई.
अमरावती के मुकुंद काशिराव पुसदकर ने आरोपी मंदा नागोराव गव्हाण (मंदा रमेश चौधरी) को हाथ उधारी के 7 लाख रुपए लिये, वह रकम वापस करने के लिए एसबीआई बैेंक, आर्वी, वर्धा शाखा का चेक दिया, मगर चेक भुनाते समय बाउन्स हो गया. इस मामले में मुकुंद पुसदकर ने आरोपी मंदा के खिलाफ अमरावती के छटवे न्यायदंडाधिकारी की अदालत में एड. अतुल भेंडे के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई. अदालत में अंतिम सुनवाई के समय शिकायतकर्ता की ओर से एड. अतुल भेंडे व आरोपी की ओर से एड. आगामे की जिरह सुनने के बाद शिकायतकर्ता ने खुद की दी गवाही, दस्तावेज, सबूत व आरोपी ने दिये खुद के व पति के सबूतों की जांच कर महिला के खिलाफ दायर दोषारोपपत्र का खंडन न करने के कारण अदालत ने महिला आरोपी को धारा 138, निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट के तहत एक वर्ष कारावास, नुकसान भरपाई के रुप में चेक की रकम 7 लाख रुपए व नोटीस मिलने से रकम देने तक 9 प्रतिशत रकम के साथ वह वसूल होने तक ब्याज आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता को दिया जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अतिरिक्त तीन माह के कारावास का प्रावधान किया गया है.