अमरावतीमहाराष्ट्र

पतसंस्था की महिला कैशीयर ने की 2.23 लाख रुपए की धोखाधडी

मामला दर्ज, फे्रजरपुरा थाना क्षेत्र की घटना

अमरावती/दि.22- पतसंस्था में कैशीयर के रुप में कार्यरत रहते एक 35 वर्षीय महिला कर्मचारी ने खातेदारों से 2 लाख 23 हजार 600 रुपए की परस्पर वसूली कर बैंक के साथ धोखाधडी की रहने का मामला प्रकाश में आते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के दस्तूर नगर परिसर में 1999 से पतसंस्था की स्थापना हुई है. इस पतसंस्था में व्यवस्थापक के रुप में प्रल्हाद शेंडे, कैशीयर शिला वानखडे, लिपिका अशोक तुरकाने व दैनिक वसूली की प्रतिनिधि नियुक्त किये गये थे. पतसंस्था का व्यवहार अच्छा चल रहा था. लेकिन कोरोना काल में यह पतसंस्था आर्थिक दुविधा में रहने से पतसंस्था के कुछ खातेदार बैंक व्यवस्थापक और संचालक मंडल से मिले. उन्होंने बताया कि, कैशीयर महिला उनसे दैनिक वसूली कर रही है. इस बात से अनजान संचालक मंडल ने मामले की जांच की, तब पता चला कि, पतसंस्था की कैशीयर महिला पतसंस्था के बचत खाता पुस्तिका में और रजिस्टर में 8 खातेदारों से अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 ऐसे 4 माह पतसंस्था का व्यवहार बंद रहने के बावजूद पतसंस्था व खातेदारों की दिशाभूल कर तथा अध्यक्ष व संचालक मंडल को कुछ न बताते हुए बचत खातों के बुक व रजिस्टर में फर्जी दैनिक वसूली दर्ज कर उनसे 2 लाख 23 हजार 600 रुपए इकठ्ठा किये और यह पैसे पतसंस्था में जमा न करते हुए खुद के पास रखे. इस तरह पतसंस्था के साथ धोखाधडी की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कैशियर महिला के खिलाफ धारा 318 (4), 336 (2) व 334 के तहत मामला दर्ज किया है.

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