अमरावती/ दि. 9- बार- बार फोन कर एक महिला के साथ छेडखानी करनेवाले आरोपी को 20 माह साधे कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई. यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य न्याय दंडाधिकारी ए.वी. कस्तुरे की अदालत ने कल सोमवार के दिन सुनाया.
दीपक काशीनाथ तसरे (28, वलगांव, ह.मु. महालक्ष्मी अपार्टमेंट, अमरावती) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार शिकायतकर्ता महिला 6 सितंबर 2016 के दिन पति के साथ कार्यालयीन काम के लिए रेलगाडी से मुंबई जा रही थी. उस समय दीपक तसरे भी उसी दिन गाडी से यात्रा कर रहा था. यात्रा के दौरान शिकायतकर्ता महिला कुछ देर के लिए उसकी सीट से बाजू में गई थी. उस दौरान दीपक ने महिला का मोबाइल लेकर उसका नंबर हासिल कर लिया. उसके बाद कुछ दिनों पश्चात महिला को फोन कर हमारे पति के साथ मुझे काम है, ऐसा कहकर बार- बार फोन करता था. दीपक द्बारा बार- बार फोन किए जाने से परेशान होने का कहते हुए महिला ने 19 जनवरी 2017 को गाडगेनगर पुलिस थाने में शिकायत दी थी. इस मामले में दीपक के खिलाफ छेडखानी का अपराध दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की तहकीकात पूरी कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया था. मुकदमे की सुनवाई के बाद अपराध सिध्द होने पर उसे सजा सुनाई गई. सरकारी पक्ष की ओर से एड. ज्योती राउत ने दलीले पेश की.