14 वर्ष बाद जीती वेतनश्रेणी की लडाई
6500 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकों को होगा लाभ

अमरावती/दि.27 – मुंबई हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ व महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मैट) द्वारा दिए गए निर्णय पर अमल नहीं करते हुए जलसंपदा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघ के पक्ष में फैसला सुनाया. जिसके चलते 14 वर्ष से चल रही लडाई में स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघ को जीत मिली और अब 6500 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकों को वेतनश्रेणी का लाभ होगा.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के चलते स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकों को 45 वर्ष की आयु से कनिष्ठ अभियंता पद की वेतनश्रेणी मिलेगी. साथ ही दूसरी वरिष्ठ वेतनश्रेणी का लाभ 57 वे वर्ष की आयु के बाद मिलेगा. जिसके तहत उपविभागीय अभियंता पद की वेतनश्रेणी मिलना तय है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के चलते स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकों में अच्छी-खासी खुशी देखी जा रही है.